भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

अब 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित होगा

भोपाल। अभी तक 18 वर्ष से कम के बच्चों व युवाओं के तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध था लेकिन नए नियमों के तहत अब 21 वर्ष से कम के किसी युवा के लिए तंबाकू सेवन प्रतिबंधित होगा। इस बात का समर्थन इंदौर के नागरिक भी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून में किए जा रहे संशोधन में यह प्रविधान किया जा रहा है। इसके समर्थन में अभी तक इंदौर और आस-पास के इलाकों के डॉक्टर, छात्र, शिक्षक व सिविल सोसायटी से करीब 400 लोगों ने इस कानून के संशोधन के समर्थन में केंद्र सरकार को मेल किया है। मप्र वालेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून में जो संशोधन किया जा रहा है वो उससे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ तंबाकू सेवन मे कमी आएगी बल्कि भारत तंबाकू नियंत्रण के लिए पूरे विश्व में अग्रणी बनेगा और अन्य देशो को रास्ता भी बतलाएगा। नए नियमों के तहत होटल व एयरपोर्ट जैसे स्थानों पर स्मोकिंग जोन का पूरी तरह खत्म किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे स्थानों पर स्मोकिंग जोन होने के कारण सिगरेट का सेवन करने वाले उस स्थान पर जाकर सिगरेट का सेवन करते है। इंदौर से बुद्धजीवी वर्ग द्वारा यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के आधा किलोमीटर दूर तक कोई भी तंबाकू व सिगरेट बेचने वाली दुकान न हो। गौरतलब है तक इन संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में इस तरह की दुकान नहीं होने का प्रावधान है।

ये सुझाव भी भेजे गए

  • सभी सार्वजनिक स्थानों पर न सिर्फ धूम्रपान बल्कि सभी तंबाकू उत्पाद पर ही प्रतिबंध लगाएं ताकि लोग गुटखे व तंबाकू को खाकर सड़कों चौराहे पर थूके नहीं।
  • हुक्का बार, शीशा बार और इस तरह के अन्य धूम्रपान स्थलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। किसी भी माध्यम जैसे कि ऑडियो, विजुअल, इंटरनेट मीडिया, होर्डिग्स, पर्चे, इंटरनेट, ओटीटी, ह्वाट्सएप, फेसबुक आदि को तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
  • किराना और अन्य दुकानों (दूध पार्लर, मोबाइल शॉप, शॉपिंग मॉल, स्टेशनरी) के माध्यम से तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

तंबाकू नियंत्रण कानून में किए जा रहे है ये बदलाव

  • तंबाकू सेवन की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष की जानी है।
  • सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर जुर्माने की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये की जानी है।
  • सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन विभिन्न प्रचार माध्यमों के माध्यम से प्रतिबंधित किए जाने हैं।
  • बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जानी है।
  • सिगरेट और बीडी की खुली बिक्री को रोकने के लिए भी प्रविधान किए गए हैं और तंबाकू उत्पादों के अनैतिक व्यापार को रोकने के प्रविधान भी किए गए हैं।

 

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