नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारकों के लिए नियमों की घोषणा की है जिसके तहत उन्हें भारत में रहने के दौरान मिशनरी, तब्लीगी, पर्वतारोहण और पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। यह कार्ड प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है।
मंत्रालय की ओर से जारी नियमों के मुताबिक उक्त के अतिरिक्त ओसीआई कार्डधारकों को शोधकार्यों, इंटर्नशिप, विदेशी राजनयिक मिशन और विदेशी सरकारी संगठनों में कार्य के बारे में भी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या संबंधित भारतीय मिशन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सरकार या सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर संरक्षित, प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्रों में जाने के लिए उन्हें एक विशेष परमिट की आवश्यकता होगी।
नए निर्देशों के मुताबिक ओसीआई कार्ड धारकों को लम्बे समय के प्रवास के दौरान अपना पता बदलने पर भी सूचना देनी होगी।
ओसीआई कार्ड किसी अन्य देश के नागरिक बन चुके किसी भारतीय या उसके बच्चों को दिया जाता है। ओसीआई कार्डधारक भारत में रहने, काम करने और आर्थिक लेन-देन की सुविधा प्राप्त करता है। यह कार्ड जीवनभर मान्य होता है और वह कभी भी भारत बिना वीजा के आ सकता है। उसके पास वोट डालने, चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी व संवैधानिक पद पाने और खेती की जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है।
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