इंदौर न्यूज़ (Indore News)

कॉलोनी काटने, बिल्डिंग बनाने के साथ स्वयं का आवास पड़ेगा महंगा

  • शादी, राजनीतिक, धार्मिक, आयोजनों पर प्रति व्यक्ति 50 पैसे के मान से कचरा शुल्क वसूलेगा निगम
  • बजट में पिछले दरवाजे से कई तरह के टैक्स बढ़ा दिए

इंदौर (Indore)। नगर निगम (Municipal council) ने कल जो अपना बजट प्रस्तुत किया, उसमें जनता पर कोई नया कर लगाने का दावा नहीं किया, मगर हर साल की तरह रेट झोन बदलने से लेकर अन्य चालाकी से टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी, जिसके चलते संपत्ति कर जहां 500 से अधिक कॉलोनी में अधिक चुकाना पड़ेगा तो बिल्डिंगें बनाने, कॉलोनी काटने से लेकर स्वयं के आवास के निर्माण की मंजूरी और महंगी पड़ेगी। इतना ही नहीं शादी, बरात, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व अन्य आयोजनों में उमडऩे वाली भीड़ के मद्देनजर पचास पैसे प्रति व्यक्ति के मान से कचरा प्रबंधन शुल्क भी वसूल किया जाएगा। महापौर द्वारा प्रस्तुत बजट पर आज हंगामेदार बहस होगी।

कल महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम का सालाना बजट प्रस्तुत किया, जिसमें शहर की सूरत और सीरत बदलने के दावे तो किए ही, वहीं हर बार की तरह निगम ने यह भी झूठ बोला कि उसने कोई नया कर नहीं लगाया। दूसरी तरफ 531 कॉलोनी, बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों के संपत्ति कर में रेट झोन परिवर्तन का खेल करते हुए बढ़ोतरी कर डाली। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इसे गलत बताते हुए कहा कि रहवासियों पर ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ेगा और कांग्रेस पार्षद दल इस तरह की कारगुजारियों का विरोध करेगा। इतना ही नहीं, नगर निगम जनकार्य विभाग द्वारा जो अनुमतियां दी जाती हंै, जिनमें कॉलोनी सेल द्वारा विकास अनुमति तो भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा बिल्डिंग परमिशन दी जाती है, इनके शुल्क में भी वृद्धि की गई है। साथ ही पटरी शुल्क में आवासीय निर्माण के लिए 100 रुपए प्रति मीटर देना प्रस्तावित किया गया है।


वहीं व्यावसायिक, औद्योगिक उपयोग के लिए यह राशि 200 रुपए प्रति रनिंग मीटर रहेगी। कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन शुल्क में भी वृद्धि की गई तो नर्मदा कैपिटल फंड को 21 रुपए प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर दोगुने से अधिक 50 रुपए प्रति वर्गमीटर तक कर दिया है। इतना ही नहीं, शहर में जो आयोजन होते हैं, उनसे हालांकि निगम अभी भी कचरा प्रबंधन शुल्क लेता है। अब शादी, बरात पर 500 रुपए प्रति आयोजन, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रैली आयोजन पर उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या के मान से 50 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से यह राशि ली जाएगी। विगत वर्षों की तरह वृद्धाश्रम, नशामुक्ति केंद्र, अनाथालय को संपत्ति कर से छूट रहेगी। वहीं ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण पर संपत्ति कर में 10 प्रतिशत तक की छूट प्रस्तावित की गई है। वहीं किसी भवन या जमीन पर दूरसंचार संबंधी टॉवर स्थापित हो, उसमें 10 रुपए प्रति वर्गफीट अतिरिक्त संपत्ति कर भी वसूल किया जाएगा। विभिन्न मदों से बनने वाली प्रमुख सडक़ों से जुड़ी संपत्तियों में भी अतिरिक्त दो रुपए स्क्वेयर फीट की दरवृद्धि प्रस्तावित की गई है। शासन द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में तो पूर्वानुसार दरें लागू की गई हैं, मगर लसूडिय़ा मोरी, तलावली चांदा, पीपल्याकुमार में निर्मित गोदामों के लिए रेट झोन क्रमांक 6 के मान से कर वसूली प्रस्तावित की गई है।

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