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दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, GRAP-3 लागू, जानिए क्या होगी नई पाबंदियां

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण (pollution in delhi) के कहर ने एक बार फिर करवट ली है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) 400 के पार चल रहा है. इस पर एक्शन लेते हुए CAQM द्वारा दिल्ली-NCR क्षेत्र में GRAP-3 लागू कर दिया है. इसके साथ दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोगों के लिए नई पाबंदियां लागू हो गई हैं. दिल्ली में आज यानी 22 दिसंबर को शाम 5 बजे के वक्त औसत एक्यूआई 413 दर्ज किया गया. कुल 35 स्टेशनों में से 25 स्टेशनों का एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है.

GRAP 3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक होगी. रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजक्टों को छूट को मिलेगी. ऐसे कार्य जो प्रदूषण नहीं फैलाते जैसे प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल और कारपेंटर आदि को भी छूट रहेगी. ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर नहीं चलेंगे.


राज्य सरकारें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय ले सकती हैं. जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल पांच दिन ही काम कर सकते हैं. बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है.

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