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RBI ने जनता सहकारी बैंक पर 30 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

-निर्देशों का पालन न करने पर पुणे की जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने सोमवार को पुणे के जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (Janata Sahakari Bank Limited) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जनता सहकारी बैंक पर यह जुर्माना आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया है।


रिजर्व बैंक ने जारी बयान में कहा कि यह जुर्माना, निगरानी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी विशिष्ट निर्देशों और ‘यूसीबी (शहरी सहकारी बैंक) में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और पत्राचार की जांच से पता चला कि बैंक ने संवेदनशील क्षेत्रों (रियल एस्टेट) को उधारी तथा धोखाधड़ी का वर्गीकरण एवं उसकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में निर्देशों का पालन नहीं किया था।

हालांकि, रिजर्व बैंक का मनना है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है। बैंक के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा करने का आरबीआई का कोई इरादा नहीं है। (एजेंसी, हि.स.)

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