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सिखों पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, याचिका खारिज

November 05, 2026

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. यह मामला सिखों पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़ा था. अदालत में दाखिल इस याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी.

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में पहले वाराणसी की अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से अर्जी खारिज कर दी गई थी. इसके बाद याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा और अन्य ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


  • वहीं, आजहाई कोर्ट के जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत याचिका दाखिल की गई थी. वही, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है.

    हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा और अन्य की ओरसे पेश अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलीलें पेश कीं.

    यह पूरा मामला राहुल गांधी के 10 सितंबर 2024 को अमेरिका दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल गांधी ने कहा था ‘लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या भारत में एक सिख को अपनी पगड़ी और ‘कड़ा’ पहनने की आजादी मिलेगी? क्या एक सिख को गुरुद्वारे में जाने की अनुमति मिलेगी? राहुल गांधी ने कहा कि यह चिंता सिख समुदाय में ही नहीं, सभी धर्मों में है.

    इस बयान को लेकर बीजेपी ने उस समय राहुल गांधी की तीखी आलोचना की थी. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि यह राहुल गांधी का एक ‘खतरनाक नैरेटिव’ है. भारत में सिखों को पूरी धार्मिक आजादी है. राहुल गांधी विदेशों में ऐसा बयान देकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं. साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस को साल 1984 के सिख दंगों को लेकर भी जमकर निशाना साधा था.

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