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मुख्य सचिव से मारपीट केस में केजरीवाल-सिसोदिया को राहत, अमानतुल्ला-जरवाल पर आरोप तय

नई दिल्ली. दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश असॉल्ट केस में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के खिलाफ आज दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय कर दिया. रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 11 विधायकों को बरी कर दिया. इस मामले में कुल 13 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से केवल 2 विधायकों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं. विधायक प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय हुए हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तुरंत इसकी जानकारी शेयर की. साथ ही बताया गया कि सिसोदिया इस बारे में 12 बजे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इधर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अदालत के फैसले के तत्काल बाद ट्वीट कर इसे सत्य की जीत बताया. सोशल मीडिया पर अदालत के फैसले की जानकारी देने वाले एक यूजर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने लिखा, ‘सत्यमेव जयते.’

फरवरी 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था. इस मामले में सीएम और डिप्टी सीएम समेत कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से 11 को बरी करने का आदेश आज कोर्ट ने दिया है. सिर्फ दो विधायकों के ऊपर ही आरोप तय किए गए हैं. जिन विधायकों को अदालत ने बरी कर दिया, उनमें नीतिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार व दिनेश मोहनिया शामिल हैं. वहीं अमानतुल्ला खां और प्रकाश जरवाल के खिलाफ मामले में आरोप तय किए गए हैं.

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