
जबलपुर। सागर जिले की केसली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बघवारा के ग्राम रोजगार सहायक को शासन के निर्देशों का अक्षश: पालन किये बगैर बर्खास्त किये जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्धिवेदी की एकलपीठ ने मामले में सागर कलेक्टर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की है।
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