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झारखंड में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे

रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर अंकुश के बाद अब राज्य में भी जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। देशभर के कई राज्यों में स्कूल-कॉलेजों में ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद झारखंड में भी कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे। इस संबंध में गुरुवार को रात गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने अधिसूचना जारी कर दी।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में पूर्व की भांति ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सभी विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल कर्मी मॉस्क लगाएंगे। जबकि डिजिटल पढ़ाई की सुविधा भी जारी रहेगी। क्लास में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। इस दौरान सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाएं नहीं होगी। शिक्षकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाएगा। स्कूल में एसी का कम से कम उपयोग और शुद्ध हवा के लिए खिड़की दरवाजे को खुला रखने की सलाह दी गयी है। कक्षा 6 से 12वीं तक अधिकतम चार घंटे तक ही पढ़ाई होगी।


कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गयी है। यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन क्लास होगा और वे सभी आदेश लागू होंगे, जो कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए लागू होंगे। आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी इन्हीं सब आदेश के तहत ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गयी है। जबकि कोचिंग संस्थान में सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गयी है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को भी एसओपी के तहत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिल गयी है। सभी परीक्षाओं का ऑफलाइन आयोजन भी अब हो सकेगा।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से खेल गतिविधियों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत स्वीमिंग को छोड़ कर अन्य सभी खेल गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गयी है। सभी खेल प्रशिक्षण सेंटर भी खुलेंगे। लेकिन शिक्षक, प्रशिक्षक और अन्य कर्मियों को टीका लगाना होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत घरों तक पोषण सामग्री पहुंचायी जाएगी। सभी स्टेडियम और जिम को भी खोलने की अनुमति दी गयी है। जबकि पार्क को रविवार को छोड़ कर अन्य दिनों में खोलने की अनुमति दी गयी है। स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। यात्री बसों के अंतरराज्यीय परिवहन को भी अब मंजूरी मिल गयी है।

दूसरी तरफ सभी पारिवारिक कार्यक्रम 100 की संख्या के साथ आयोजन की अनुमति दी गयी है। जुलूस, मेला-प्रदर्शनी पर अभी रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को दो गज की दूरी के साथ अनुमति दी गयी है। जबकि दुर्गा पूजा को लेकर भी कई गाइडलाइन जारी किये गये हैं। सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेगी, जबकि रेस्टुरेंट 11 बजे तक खुलेंगे। सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात बजे तक खुलेगी, जबकि शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह तक बंद रहेंगे, लेकिन इसमें बार, रेस्टोरेंट, सब्जी, फल दुकान, राशन दुकान, फुटपाथ दुकान, मिठाई दुकान, पोल्ट्री, दूध सहित अन्य दुकानों को रविवार को भी खोलने की अनुमति दी गयी है। जबकि आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें भी रविवार को खुलेगी।

सिनेमा हॉल, मल्टीपलैक्स, थियेटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात आठ बजे तक खुलेंगे। क्लब रात 10 बजे तक खुलेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति होगी। (एजेंसी, हि.स.)

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