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इंडिया गेट पर लगाई धारा 144, सभा के आयोजन की इजाजत नहीं


नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के आस पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में यहां किसी भी तरह के सभा को आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। डीसीपी दिल्ली ने इस बात की जानकारी दी है। जंतर मंतर पर भी इकट्ठा होने से पहले इजाजत लेनी होगी। डीसीपी दिल्ली ने बताया कि आम लोगों को ये सूचित किया जाता है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के मुताबिक, जंतर मंतर पर कुल 100 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत है। इसके लिए भी संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी।

बता दें कि गुरुवार को इंडिया गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के हाथरस की घटना को लेकर कैंडल लाइट मार्च किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस की पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए हाथरस जा रहे थे। इस दौरान उन्हें यूपी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में छोड़ दिया गया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ यूपी के इकोटेक1 थाने में FIR दर्ज की गई है। सभी नेताओं के खिलाफ 144 के उल्लंघन, 188, 269, 270 IPC एक्ट और महामारी की 3 व 4 धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट हाथरस जिले में 19 साल की दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में गुरुवार को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक को समन जारी कर सभी से 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने और मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है।

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