सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले (Sehore district of Madhya Pradesh) में सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वनिक स्थानों (public roads and public places) पर मवेशियों और अन्य पशुओं को खुला छोड़ने अथवा बांधने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य शासन (state government) द्वारा इस संबध में मध्यप्रदेश नगरपालिका (Madhya Pradesh Municipality) निगम अधिनियम-1956 में संशोधन आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि राज्य शासन (state government) द्वारा जारी आदेश की धारा-358 के तहत मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों, स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना या जानबूझकर उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी को खुला छोड़ता, बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस पैदा होता है तो राज्य सरकार द्वारा एक हजार रुपये का जुर्माना दंडनीय होगा।
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