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स्पाइसजेट पर डीजीसीए ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) (Directorate General of Civil Aviation (DGCA)) ने निजी क्षेत्र की बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (Airline company SpiceJet) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना (10 lakh fine) लगाया है। डीजीसीए ने सोमवार को स्पाइजेट पर बी-737 मैक्स विमान के पायलटों को खराब सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण देने के लिए यह जुर्माना लगाया।


विमान नियामक ने बताया कि 30 मार्च, 2022 को डीजीसीए की एक टीम ने ग्रेटर नोएडा स्थित सीएसटीपीएल में इन सिम्युलेटरों की जांच की थी। डीजीसीए को जांच में पता चला कि बी-737 मैक्स विमानों के लिए पी-2 साइड पर स्टिक शेकर का एमएमआई सिम्युलेटर में था ही नहीं। इसके बाद डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर यह जुर्माना लगाया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले डीजीसीए ने स्पाइसजेट के 90 पायलटों को बी-737 मैक्स विमान उड़ाने से रोक दिया था। विमान नियामक ने पायलटों को फिर से प्रशिक्षित करने का आदेश दिया था। डीजीसीए ने उस समय कहा था कि स्पाइसजेट द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण उड़ान सेफ्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ये वाक्या डीजीसीए के बोइंग-737 मैक्स विमान पर से प्रतिबंध हटाने के आठ महीने के भीतर हुआ है, जबकि इंडोनेशिया और इथियोपिया में दो दुर्घटनाओं के बाद मार्च 2019 से दिसंबर 2020 तक इसे दुनियाभर में बंद कर दिया गया था। लेकिन, डीजीसीए ने पिछले साल अगस्त में प्रतिबंध हटा लिया था। (एजेंसी, हि.स.)

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