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गृह मंत्रालय का सख्‍त निर्देश, कोरोना काल में राज्‍यों को ये करना है जरूरी

नयी दिल्ली । गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कोरोना संक्रमण (Corona Transition) की दस प्रतिशत से अधिक की दर वाले सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) से स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन (Arrangement of Containment Zone) की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को कहा है।



गृह मंत्रालय(Strict instructions of Ministry of Home Affairs)  ने एक आदेश जारी कर कोरोना (Corona ) महामारी से निपटने के लिए गत 25 अप्रैल को केन्द्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर अमल 31 मई तक बढाने को कहा है। इस आदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत घोषित जरूरी उपायों तथा कदमों को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले महीने जारी अपने दिशा निर्देशों में कहा था कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे जिलों की पहचान करें जहां संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह में दस प्रतिशत या उससे अधिक रही है या उनमें 60 प्रतिशत से अधिक बिस्तर कोविड रोगियों से भरे हैं। इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन तथा संबंधित उपायों की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोविड प्रबंधन के लिए घोषित दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करना राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी।

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