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के.कविता को ईडी द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार


नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा (By ED) भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी (MLC) और तेलंगाना के मुख्यमंत्री (Telangana CM) के.चंद्रशेखर राव की बेटी (K. Chandrasekhar Rao’s Daughter) के कविता (K.Kavita) को जारी समन पर रोक लगाने से (To Stay Summons Issued) इनकार कर दिया (Refused) । कविता ने अपनी पूछताछ के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था और दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा भी मांगी थी।


कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि यह इस सवाल पर है कि क्या उनसे यहां पूछताछ की जानी चाहिए या उनके आवास पर। सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को जांच के लिए समन जारी किया गया है। पीठ ने गिरफ्तारी से सुरक्षा पर उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी और ईडी के समन पर रोक भी नहीं लगाई। हालांकि, शीर्ष अदालत इस बिंदु की जांच करने पर सहमत हुई कि क्या किसी महिला को सीआरपीसी/पीएमएलए के तहत ईडी कार्यालय में बुलाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने इसे तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी और नलिनी चिदंबरम द्वारा दायर इसी तरह की याचिका के साथ टैग किया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी का मामला अलग है। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि समन जारी किया गया है और यह याचिका निर्थक है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया। कविता की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी नई शराब नीति तैयार करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।

कविता के वकील ने पहले अदालत को बताया था कि वह इस महीने की शुरुआत में ईडी के सामने पेश हुई थीं, लेकिन बार-बार समन कानून के विपरीत है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक महिला हैं। याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं होने के बावजूद, केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के कुछ सदस्यों ने याचिकाकर्ता को दिल्ली आबकारी नीति से जोड़ते हुए निंदनीय बयान दिए। कविता ने ईडी पर बेहद शर्मनाक तरीके से काम करने और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों के इशारे पर रची गई बड़ी साजिश के अनुसार काम करने का आरोप लगाया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ईडी उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी देकर अन्य गवाहों से झूठे बयान ले रही है। याचिका में कहा गया है, उसके खिलाफ जांच केवल सत्ताधारी राजनीतिक दल के इशारे पर किया जा रहा है। इसने तर्क दिया कि ईडी ने स्थापित कानून के तहत, उसे नई दिल्ली में अपने कार्यालयों में पेश होने के लिए बुलाया और बिना किसी लिखित आदेश के उसका सेलुलर फोन जब्त कर लिया।

याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसे ईडी द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा और जोर देकर कहा कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जिस एकमात्र आधार पर उसे फंसाया गया है, वह कुछ व्यक्तियों के कुछ बयानों के आधार पर है, जिन्होंने खुद के साथ-साथ कथित रूप से उनके खिलाफ भी भड़काऊ बयान दिए हैं। कविता से पहले इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ की थी।

यह आरोप लगाया गया है कि कविता ने घोटाले में शामिल एक शराब फर्म इंडोस्पिराइटिस में बेनामी निवेश किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने इंडोस्पिरिट्स में कविता का प्रतिनिधित्व किया। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि दक्षिण लॉबी, जिसमें कविता भी शामिल थी, ने कंपनियों को बोली जीतने और कार्टेल बनाने और दिल्ली में खुदरा दुकानों को नियंत्रित करने के लिए एक आबकारी नीति तैयार करने के लिए आप सरकार को रिश्वत दी थी।

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