
सभी एसडीएम से कहा- क्षेत्र की वैध और अवैध कॉलोनी की सूची बनाओ
2016 के बाद पहली बार होगा इन कालोनियों का सर्वेक्षण
इन्दौर। डा. जितेन्द्र जाखेटिया
अब पूरे इंदौर (Indore) में सभी कालोनियों (colonies) के सर्वेक्षण (Survey) का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सभी एसडीएम से कहा गया है कि अपने-अपने क्षेत्र की वैध और अवैध कॉलोनी की सूची बनाकर तैयार करें। वर्ष 2016 के बाद पहली बार इन कॉलोनी का सर्वेक्षण किया जा रहा है।
इंदौर ही नहीं, पूरे मध्यप्रदेश में वर्ष 2016 के बाद कभी भी अवैध कॉलोनी का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। जो पिछला सर्वेक्षण हुआ था उसमें पूरे प्रदेश में 7981 अवैध कॉलोनी की पहचान की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी इंदौर में थीं। पिछले 10 साल के दौरान तो स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। इस बदलाव को देखने और समझने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टर को अपने-अपने जिले में सभी कॉलोनी के सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में इंदौर जिले में अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य द्वारा सभी 10 एसडीएम के नाम पर एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। इस प्रोफार्मा में सभी एसडीएम से कहा गया है कि उनके प्रभार के क्षेत्र में जो भी कॉलोनी है ऐसी हर कॉलोनी को सूचीबद्ध करने का कार्य करें। इसमें वैध कॉलोनी की सूची पृथक से बनाई जाएगी और अवैध कॉलोनी की सूची अलग से होगी। इसमें यह जानकारी भी ली जाना है कि कौन-कौन से खसरा नंबर की जमीन पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है और उस जमीन का भूस्वामी कौन है। इसके साथ ही यह भी दर्ज करना होगा कि अवैध कालोनी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? यह सभी जानकारी सभी एसडीएम को तैयार कर जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम द्वारा अपने क्षेत्र के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी के माध्यम से सर्वेक्षण कराते हुए यह जानकारी तैयार की जाएगी।
फिर शुरू होगा नया अभियान
एक तरफ नए सर्वेक्षण और दूसरी तरफ कानून में संशोधन की कसरत के बीच राज्य सरकार द्वारा इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई का नया अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का संकेत पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा ली गई वीडियो कांफ्रेंस में सभी कलेक्टर को दे दिया गया है। इसी कारण इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के कॉलोनी सेल विभाग में अवैध कालोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। कॉलोनी सेल की प्रभारी रोशनी पाटीदार द्वारा अभी शुरुआत में तीन कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करने की फाइल तैयार की जा रही है।
कानून में हो रहा है संशोधन
राज्य सरकार द्वारा अवैध कॉलोनी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि अवैध कॉलोनी का विकास करने पर व्यक्ति को 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपए जुर्माने की सजा की जाए। कानून में परिवर्तन का यह कार्य राज्य सरकार के स्तर पर प्रगतिशील है और अगले कुछ महीने में कानून में संशोधन कर दिया जाएगा।
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