img-fluid

पहले बाउण्ड्रीवॉल तोड़ी, फिर नर्मदा की लाइन फोड़ी, गृह निर्माण संस्था की जमीन पर नियमों को ताक पर रख हासिल कर ली भवन अनुज्ञा

June 27, 2026

  • मामला पिपलिया कुमार में १ लाख स्क्वेयर फीट पर निर्माणाधीन इमारत का, निगम ने ठोंका जुर्माना, साथ ही दी गई अनुमति की भी जांच, नगर तथा ग्राम निवेश भी कर सकता है अभिन्यास निरस्त

इंदौर। कुुछ समय पूर्व पिपलिया कुमार के सर्वे नम्बर 160/4/10 की लगभग 1 लाख स्क्वेयर फीट जमीन पर बहुमंजिला बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो बेसमेंट की खुदाई की गई, उसके चलते बगल वाली बिल्डिंग की बाउण्ड्रीवॉल ध्वस्त हो गई और उसके बाद अभी नर्मदा की लाइन फोड़ दी गई, जिसके चलते निगम ने एक लाख रुपए का जुर्माना बिल्डर फर्म पर ठोंका है, वहीं इस मामले में यह भी जानकारी सामने आई कि गृह निर्माण संस्था की जमीन पर नियमों को ताक में रख अनुमतियां हासिल की गई हैं।

झोन क्रमांक 22, वार्ड 36 में मेसर्स परिमा डेवलपर्स द्वारा बहुमंजिला बिल्डिंग निर्मित की जा रही है। निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने जनवरी माह में बेसमेंट खुदाई में बरती लापरवाही के चलते भी नोटिस थमाया था और अभी कल भी निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर सुरक्षा मानकों का पालन ना करने पर 1 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। भवन अधिकारी देवलासे और निरीक्षक सचिन गेहलोत ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आसपास के रहवासियों ने भी चल रहे इस अवैध निर्माण की शिकायत की है। इस मामले में एक और तथ्य यह भी सामने आया कि उक्त जमीन सतगुरु गृह निर्माण संस्था की है, जिसकी रजिस्ट्री परिमा डवलपर्स भागीदार निर्मला अरविन्द गोयल के पक्ष में कराई गई और इसमें सहमतिदाता के रूप में भी जनकल्याण गृह निर्माण संस्था शामिल रही, जबकि गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनों पर बिना एनओसी अनुमति नहीं दी जा सकती और इस संबंध में तत्कालीन कलेक्टर ने 04-11-2022 को आदेश भी जारी किया है।


  • मगर इस मामले में सहकारिता विभाग की एनओसी लिए बिना ही परिमा डवलपर्स के कर्ताधर्ताओं ने नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास मंजूर करवा लिया और उसके बाद नगर निगम से भी 14.10.2025 को भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त कर ली गई। इस संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक सुभाशीष बनर्जी का कहना है कि इस संबंध में जानकारी ली है और जांच भी की जा रही है। गृह निर्माण संस्था की जमीन पर तथ्यों को छुपाकर मंजूर करवाए अभिन्यास को निरस्त भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ निगमायुक्त ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते चार सालों में सीलिंग के साथ-साथ संस्थाओं की जमीनों पर प्रशासन द्वारा भी किसी तरह की एनओसी नहीं दी जा रही है।

    एक तरफ परिमा डवलपर्स ने तथ्यों को छुपाकर अनुमतियां हासिल की, वहीं बगल में बनी बहुमंजिला बिल्डिंग की बाउण्ड्रीवॉल लापरवाही से खोदे गए बेसमेंट और उसके बाद अब सडक़ के धंसने की आशंका निर्मित हो गई, जिसके चलते रहवासियों ने भी शिकायत दर्ज करवाई है। अग्रिबाण के पास मौजूद दस्तावेजों से पता चलता है कि उक्त जमीन जो कि पटवारी हल्का नम्बर 17 में स्थित रही है और विवादित भी है। यही कारण है कि रजिस्ट्री में सहमतिदाता संस्था का भी उल्लेख किया गया।

    Share:

  • 1971 के नायक के साथ हुआ था बड़ा अन्याय वर्षों तक मिली आधी पेंशन फिर राष्ट्रपति कलाम ने दिलाया पूरा सम्मान

    Sat Jun 27 , 2026
    नई दिल्ली। भारतीय सेना (Indian Army)के इतिहास में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ(Field Marshal Sam Manekshaw) का नाम अदम्य साहस दूरदर्शी नेतृत्व और ऐतिहासिक सैन्य रणनीति के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने केवल 13 दिनों में ऐसी निर्णायक जीत हासिल की जिसने दक्षिण […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2026 Agnibaan , All Rights Reserved