भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

पंचायत चुनाव की आचार संहिता का नियमित कामकाज पर कोई असर नहीं

  • कॉलोनियों की मंजूरी जारी रहेगी, अभिन्यासों पर भी रोक नहीं

भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन कालोनियों की विकास अनुमति कालोनाइजर लाइसेंस से लेकर अभिन्यासों की मंजूरी के काम प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि पूर्व के चुनावों में भी शासन-प्रशासन के नियमित कामकाज आचार संहिता लागू होने के दौरान भी जारी रहते हैं। सिर्फ नए विकास कार्यों और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कार्यों पर ही रोक रहती है।



आचार संहिता के नाम पर कई तरह के काम जबरन भी रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते पूर्व में भी चुनाव आयोग ने कई तरह के स्पष्टीकरण जारी किए। अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू करवा दी, जिसके चलते मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणाएं और कार्य तो नहीं होंगे, लेकिन जो विकास कार्य पहले से ही मंजूर और चल रहे हैं उनमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह राजस्व वसूली, पंजीयन से लेकर अन्य सभी कार्य भी होते हैं, उसी तरह कालोनी विकास, मकान बनाने की मंजूरी, कालोनाइजर लाइसेंस से लेकर नगर तथा ग्राम निवेश से अभिन्यास मंजूर करवाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।

फिलहाल कोई दिशा-निर्देश नहीं
जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्य रोके जाने के फिलहाल कोई दिशा-निर्देश आयोग के नहीं हैं और इससे रोजगार सहित अन्य गतिविधियां भी जुड़ी रहती हंै। लिहाजा ये अनुमतियां जारी रह सकती हैं, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने भी कहा कि जो प्रशासनिक कामकाज हैं वे आचार संहिता में भी जारी रहते हैं और विकास अनुमति या अभिन्यास मंजूरी जैसे काम भी सामान्य प्रक्रिया के तहत ही आते हैं। लिहाजा इनकी मंजूरी जारी रहेगी। फिर भी एहतियात के तौर पर आयोग से एक बार परामर्श ले लिया जाएगा।

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