दुकानों सहित होटल और रेस्टोरेन्ट में भी नहीं परोसी जा सकेगी शराब
इंदौर। 3 दिसम्बर को विधानसभा चुनावों के परिणाम (Assembly election results) आने हैं, जिसके लिए नेहरू स्टेडियम में मतगणना की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार इस दिन ड्रायडे घोषित किया गया है। दुकानों सहित होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब और सर्विंग पाइंट पर भी शराब बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने इस दिन ड्राय-डे के आदेश जारी किए हैं।
चार दिन बाद नौ विधानसभा क्षेत्रों में अपना भाग्य अजमाने वाले प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला आने वाला है। इस दिन विभिन्न तरह के उत्पात करने वालों और विरोधात्मक परिस्थितियां निर्मित करने वालों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने जहां नियमों में सख्ती बरतना शुरू कर दी है, वहीं चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मतगणना वाले दिन चुनाव आयोग के निर्देश पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उस दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सम्पूर्ण दिवस के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह एफएल 2,3, 4, एफएल 6,7,8,9,10-ए, 10बी, बी-3 में एफएल9 तक की वाइन की फुटकर बिक्री पर रोक लगा दी है। देशी-विदेशी मदिरा के भंडारगृहों को भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब, बार पर यदि मदिरा की बिक्री पाई जाती है, तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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