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उदय उमेश ललित को बनाया गया देश का 49वा मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित (Justice Uday Umesh Lalit) को बुधवार को भारत का 49वां प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया. राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश (appointment order) पर हस्ताक्षर किए. न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को सीजेआई का पदभार ग्रहण करेंगे. निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण (Outgoing Chief Justice N. V. Raman) एक दिन पहले 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे.

कानून मंत्रालय (law ministry) की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध-दो के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उदय उमेश ललित को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करती हैं. उनकी नियुक्ति 27 अगस्त, 2022 से प्रभावी होगी.’’


निवर्तमान सीजेआई एन. वी. रमणा ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाने पर बधाई दी. न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल तीन माह से कम का होगा. वह आठ नवम्बर को 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे. सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित उस कॉलेजियम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नज़ीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी शामिल होंगे.

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