मुंबई। महाराष्ट्र (MH) में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रारूप मतदाता सूची (Electoral Roll) से बाहर किए गए करीब 2.06 करोड़ मतदाताओं को नाम दोबारा जुड़वाने का मौका दिया गया है। चुनाव आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को गणना फॉर्म जमा करने की सुविधा प्रदान की है।
महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संबंधित मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी। मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट अथवा ईसीआईनेट (ECINET) प्लेटफॉर्म पर अपना ईपीआईसी (EPIC) नंबर दर्ज कर गणना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरकर जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, बीएलओ इस अभियान में राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के प्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे। साथ ही पड़ोसियों, रिश्तेदारों, स्थानीय निवासियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से भी संबंधित मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।
फॉर्म-6 जमा करने वालों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद जिन मतदाताओं ने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा नहीं किया है, उन्हें गणना फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भरकर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। हालांकि, जिन मतदाताओं ने पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा गणना फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
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