img-fluid

‘सौरभ दास के माता-पिता कौन, असली नाम योगेश शर्मा?’ नागरिकता और पहचान की जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका

October 31, 2026

चेन्नई। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास की नागरिकता और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की जांच कराने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उनकी पहचान, माता-पिता के विवरण और नागरिकता की जांच कराने के साथ ही न्यायपालिका तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने की मांग की गई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

याचिका में ‘योगेश शर्मा उर्फ सौरभ दास’ होने का दावा

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जनहित याचिका गणेश कुमार की ओर से दायर की गई है। इसमें सौरभ दास की पहचान ‘योगेश शर्मा उर्फ सौरभ दास’ के रूप में बताई गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सौरभ दास ने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं।

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनकी नागरिकता और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें विशेष रूप से उनके माता-पिता के नाम और अन्य विवरणों का सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यदि जांच में सौरभ दास के विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है, तो उनका पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं।

X और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करने की मांग

याचिका में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को सौरभ दास के नाम से संचालित X और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन अकाउंट के माध्यम से न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं।



  • याचिका के अनुसार, इस संबंध में 7 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन भी सौंपा गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अदालत से अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    सुनवाई के दौरान दस्तावेजों पर हुई चर्चा

    मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील बी. जगन्नाथ ने याचिका के साथ लगाए गए कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया। ये दस्तावेज कथित तौर पर सौरभ दास की पहचान और उनके पतों से संबंधित थे।

    खंडपीठ ने दस्तावेजों का अवलोकन किया और उनमें दर्ज कुछ जानकारियों पर स्पष्टीकरण मांगा। सुनवाई के दौरान वकील ने न्यायपालिका के खिलाफ सौरभ दास की कथित टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। इस पर पीठ ने बयानों के तरीके पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संबंधित सरकारी अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है।

    इस पर वकील ने बताया कि अधिकारियों को पहले ही प्रतिवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    सौरभ दास समेत कई पक्षों को नोटिस

    प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सौरभ दास सहित कई संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (चेन्नई), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।

    इसके अलावा X और इंस्टाग्राम के शिकायत अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और मामले को छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

    Share:

  • Traders Upset Over Mega-Rally at Ramlila Maidan; CTI Chairman Tells Rahul Gandhi: "Don't Let Your Politics Shut Down Our 'Shops of Love'"

    Sat Oct 31 , 2026
    New Delhi: With Diwali just around the corner, traders in the capital have voiced their frustration over a planned mega-rally at Ramlila Maidan. The Chamber of Trade and Industry (CTI), the apex body of Delhi’s traders and entrepreneurs, made a direct appeal to Congress leader Rahul Gandhi on Saturday. “You often say you run a […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2026 Agnibaan , All Rights Reserved