सरायकेला (Seraikela) । झारखंड के सरायकेला (Seraikela of Jharkhand) में वर्ष 2019 में तबरेस अंसारी नाम के युवक की लिंचिंग मामले में स्थानीय अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। सरायकेला थाना (Seraikela Police Station) अंर्तगत धातकीडीह गांव में वर्ष 2018 को हुई तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में मंगलवार 27 जून, 2023 को कोर्ट का फैसला आया है! मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की कोर्ट ने पांच धाराओं में 10 लोगों को दोषी करार दिया, वहीं दो आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. दोषियों को सजा का ऐलान पांच जुलाई को होगा।
कोर्ट ने सजा का ऐलान करने के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। आरोपियों में से एक कौशल महाली की सुनवाई के दौरान मौत हो गई वहीं 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले और उनको बरी कर दिया गया था। जिन 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है उनमें भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और महेश महाली शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर असोक कुमार ने बताया कि कुल 13 आरोपियों में से एक कौशल महाली की मौत हो चुकी है वहीं 2 अन्य को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। दरअसल, यह मामला वर्ष 2019 का है जब तबरेज नाम के युवक की चोरी के आरोप में पीटकर हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर उससे जय श्रीराम के नारे भी लगवाए गए थे।
17 जून 2019 को हुई थी तबरेज अंसारी की हत्या
बता दें कि तबरेज अंसारी लिंचिंग कांड से जुड़ा यह मामला 17 जून 2019 का है। इस दिन चोरी का आरोप लगाकर तबरेज अंसारी की बांधकर पिटाई की गई थी जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि तबरेज अंसारी पुणे में प्रवासी श्रमिक के तौर पर काम करता था और घटना के समय ईद मनाने अपने गांव धातकीडीह आया हुआ था। इस मामले में काफी राजनीति हुई थी।