- मंत्रालय ने 6 महीने और बढ़ाई अनिवार्यता
इंदौर। भले ही कई राज्यों से कोरोना के मरीजों की संख्या न के बराबर आ रही होख् लेकिन रेल मंत्रालय ने कोरोना को अभी खत्म नहीं माना है। इसलिए रेलवे ने अपने पहले के आदेश को 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिसमें ट्रेन में मास्क पहनकर यात्रा करना अनिवार्य है।
नियमानुसार रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अभी भी मास्क पहनना जरूरी है। रेल मंत्रालय ने ऐसा नहीं पाए जाने पर संबंधित यात्री या यात्री को छोडऩे आए व्यक्ति से 500 रुपए का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह आदेश कोरोना काल में लागू किया गया था, लेकिन उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। इसलिए रेलवे ने इस आदेश को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गयाहै। साथ हीयह घ्भी कहा है कि अगर कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इस आदेश को बीच में भी निरस्त किया जा सकता है।
गांधीधाम को मिला स्पेशल ट्रेन का दर्जा
रेलवे कोरोना काला में सभी ट्रेनों कोस्पेशल के रूप में ही चला रहाहै। इंदौर से गांधीधाम के बीच चलने वाली 19336 और गांधीधाम से इंदौर के बीच चलने वाली 19335 ट्रेन को स्पेशल के रूप में चलाने की घोषणा की है।