इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक बच्चे के साथ हुए यौन उत्पीड़न (Child Sex Abuse) के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बच्चों के साथ ओरल सेक्स को ‘गंभीर यौन हमला’ नहीं माना है और ऐसे ही एक मामले में दोषी करार दिए गए शख्स को निचली अदालत से मिली सजा घटा दी है।
अदालत ने इसे पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध माना, लेकिन कहा कि कृत्य एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है। लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी को मिली 10 साल कैद की सजा घटाकर 7 साल कर दी। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नई दिल्ली। स्मार्टफोन निर्माता तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ऑटोमोटिव स्पेस में एंट्री करने की योजना बना रहे हैं। इससे पारंपरिक कार कंपनियों के खिलाफ एक स्तर पर मोर्चा खुल रहा है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी Oppo (ओप्पो) इस आकर्षक सेगमेंट को छोड़ दे इसकी संभावना नहीं है। कंपनी कथित तौर पर भारत […]
जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को जनमत के सामने घुटने टेकने पड़े और उसे पंचायतीराज के भुगतान की पी.डी. खातों की प्रणाली को रोककर पुरानी व्यवस्था को कायम रखना पड़ा। डॉ. पूनियां ने आज जारी बयान में […]
भोपाल। लोकसभा में मंगलवार को केन्द्रीय बजट पेश (Union budget presented) किया गया। बजट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां भाजपा बजट को जनहितैषी और विकसित भारत के निर्माण का बजट बता रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक (disappointing) बताया है। मध्य प्रदेश […]
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री हनुमान महिलाओं के सम्मान के रक्षक हैं और राणा के हनुमान चालीसा पाठ ने अंत में लंका में आग लगा ही दी। खास बात है कि अप्रैल […]