img-fluid

पॉश कॉलोनियों में रहवासी ही करा रहे कुत्तों को भोजन, 1 दर्जन से ज्यादा पर हमले की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची

September 03, 2025

इंदौर। रॉयल बंग्लोज, शिवालय इंदौर क्षेत्र से आवारा कुत्तों (Stray Dogs) द्वारा एक दर्जन से अधिक रहवासियों (Residents) पर हमला (attack) करने की शिकायत लेकर पहुंचे आवेदकों ने क्षेत्र के दो परिवारों द्वारा आवारा कुत्तों को भोजन कराए जाने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके कारण कुत्तों का क्षेत्र के रहवासियों पर ही हमला करना जारी है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी निगम ने अब तक इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं की है, वहीं लाख समझाने के बावजूद भी उक्त परिवारों द्वारा भोजन डालना बंद नहीं किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन आवारा श्वानों को पकड़ा गया, उन्हें छोडऩे से पहले इनकी नसबंदी और इन्हें एंटीरैबीज टीका देने के निर्देश के साथ आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोडऩे के निर्देश दिए हैं। हाल ही में आदेश के अनुसार अब कुत्तों को खास जगहों पर ही खाना खिलाने की अनुमति का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन निगम के निष्क्रय रहने के कारण अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है।



रॉयल बंग्लोज, शिवालय के निवासियों ने कलेक्टर को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, जो आए दिन बच्चों एवं बुजुगों को काटकर घायल कर देते हैं। इससे आमजन में भय और असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। क्षेत्र के ही रहवासियों व डॉगलवर के माध्यम से भोजन परोसा जा रहा है। प्रतिदिन इन कुत्तों को भोजन कराने के कारण वहां इनका झुंड इक_ा हो जाता है और राहगीरों पर हमला कर देता है।

निगम को याद दिलाई उसकी शक्तियां
क्षेत्र के दो परिवारों पर खुलेआम कुत्तों के माध्यम से गंदगी करने और भोजन कराने का आरोप लगाते हुए रहवासियों ने नियमों का हवाला दिया है और निगम को उसकी शक्तियां याद दिलाते हुए कहा गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 66(42) एवं 66(46) के अंतर्गत नगर निगम को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए तथा आवारा एवं हिंसक जानवरों पर नियंत्रण रखें, वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 268 एवं 290 के अनुसार, इस प्रकार का आचरण सार्वजनिक उपद्रव की श्रेणी में आता है। फिर भी निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है।. नगर निगम के बायलॉज में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जानवरों को भोजन कर, नागरिकों की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करता है तो निगम उसके विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। नगर निगम अधिनियम की धारा 346 के अनुसार निगम जनहित में ऐसे व्यक्तियों को चेतावनी देकर उनको आचरण रोकने का अधिकार रखता है फिर भी सिर्फ कुत्तों को पकडक़र नसबंदी का दिखावा ही किया जा रहा है।

Share:

  • कोटा के पास रेलवे ट्रैक पर गिरे पत्थर, ट्रेनें रोकीं

    Wed Sep 3 , 2025
    सुबह 5 बजे की घटना, एक ट्रैक बंद, दूसरे से निकाल रहे आने-जाने वाली ट्रेनें इंदौर। आज सुबह 5 बजे के दरमियान कोटा डिविजन के दरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पत्थर गिर जाने के कारण रेल यातायात रोकना पड़ा। मुंबई-दिल्ली के इस रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक रुकने से जो ट्रेनें जहां थीं, […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved