कोलकाता। महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और उनके पूर्व साथी व अधिवक्ता जय अनंत देहाद्रई (Anant Dehadrai) के बीच चल रहा विवाद अब उनके पालतू कुत्ते ‘हेनरी’ (Henry) की कस्टडी को लेकर अदालत तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में याचिका दायर कर साकेत कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कुत्ते की अंतरिम कस्टडी देने से इनकार किया गया था।
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ में हुई। अदालत ने देहाद्रई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है। सुनवाई के दौरान देहाद्रई स्वयं पेश हुए और उन्होंने याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की।
‘कैश-फॉर-क्वेरी’ आरोपों से बढ़ा टकराव
देहाद्रई ने पहले आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के बदले कारोबारी दर्शन हिरानंदानी से लाभ लिया। इन आरोपों में यह भी दावा किया गया कि सांसद का लोकसभा लॉगिन एक्सेस साझा किया गया था, ताकि सवाल पोस्ट किए जा सकें।
इन आरोपों को लेकर लोकसभा की आचार समिति ने जांच की थी और सिफारिश के बाद 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित कर दिया गया था।
मोइत्रा ने आरोपों को बताया ‘राजनीतिक प्रतिशोध’
महुआ मोइत्रा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कारोबारी से मित्रता स्वीकार की, लेकिन किसी प्रकार के लेन-देन से इंकार किया।
मानहानि मामले में भी चल रही सुनवाई
मोइत्रा ने देहाद्रई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मार्च 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपों की जांच अभी जारी है और मामला विचाराधीन है।
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