इंदौर न्यूज़ (Indore News)

धारा 144 में कई आदेश जारी कर चुका है प्रशासन, शहर में कमिश्नरी… वहीं गांव यथावत


इंदौर।  पुलिस कमिश्नरी (police commissioner) का हल्ला एक बार फिर जोर-शोर से शुरू हो गया है। हालांकि इस बार इंदौर-भोपाल (indore-bhopal) में पुलिस कमिश्नरी लागू केन्द्र के दबाव के चलते हो जाएगी। शहर में कमिश्नरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी। यानी कलेक्टर ही ताकतवर रहेंगे। अलबत्ता शहर (albtta city) में कानून व्यवस्था, धारा 144, रासुका, जिलाबदर से लेकर कई अधिकार पुलिस को चले जाएंगे। कल भी प्रशासन ने धारा 144 के तहत कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।
अभी पहले शिवराज कैबिनेट (shivraj cabinet)  मे, फिर उसके बाद अध्यादेश के जरिए पुलिस कमिश्नरी लागू हो सकती है, जिसकी तैयारी शासन ने शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआत में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम (police commissioner system) में अधिक अधिकारों का हस्तांतरण नहीं होगा। न्यायिक व्यवस्था से लेकर आम्र्स लाइसेंस व अन्य अधिकार प्रशासन के पास ही रहेंगे। अलबत्ता रैली, धरने, जुलूस, प्रदर्शन से लेकर धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश व धारा 151 सहित अन्य के साथ जिलाबदर, रासुका के अधिकार भी पुलिस को चले जाएंगे। कल भी प्रशासन ने धारा 144 के तहत कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था ही जारी रहेगी। सोशल मीडिया (social media) पर आपत्तिजनक फोटो-मैसेज भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडीएम पवन जैन (SDM Pawan jain) ने कल इस बारे में भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की तरह किराएदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, धर्मशाला में रूके लोगों, भवन निर्माण मजदूरों, पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित थाने पर देना अनिवार्य किया है।

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