- दीपवली में कार खरीदने वालो को मिलेगा सुरक्षा का तोहफा
भोपाल। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय एम-1 श्रेणी यानी 8 यात्रियों वाले वाहनों में सुरक्षा के लिए कई प्रावधान लागू करने जा रहा है। कार की सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट जरूरी किया जा रहा है। एयरबैग बढ़ाने का भी प्रावधान लागू होने वाला है। 1 अक्टूबर के बाद मिलने वाली गाडिय़ों में ये सुविधा होगी। यानी दीपावली पर खरीदे जाने वाले नए वाहन दुर्घटना से रक्षा करने वाले होंगे। मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के पास में बैठे यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य के प्रावधान को अधिसूचित किया है। 1 अक्टूबर के बाद निर्मित एम-1 श्रेणी के वाहनों में फ्रंट से आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन के यात्रियों के लिए दोनों साइड/टोरसो एयरबैग और आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन के हर व्यक्ति के लिए दो साइड कर्टेन/ट्यूब लगे होंगे। इसी श्रेणी के वाहनों में सभी फ्रंट फेसिंग सीटों पर थ्री पॉइंट सीट बेल्ट रहेगा।
स्पीड पर लगाम
दो पहिया, 3 पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों में स्पीड गर्वनर भी होगा।
8 सवारी तो 6 एयरबैग अनिवार्य
8 यात्री क्षमता वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य किए गए हैं। इससे वाहन सवार सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। वाहन निर्माताओं को गाडिय़ों में एयरबैग की संख्या बढ़ानी होगी। इंदौर एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि परिवहन विभाग दुर्घटनाएं रोकने के लिए कई प्रावधान लागू करता है। नए नियम वाहन सवारों का सफर सुरक्षित करना है।
बसों में अग्नि अलार्म लगाने होंगे
1 अप्रेल, 2019 या उसके बाद निर्मित बसों (चालक को छोड़कर 22 यात्रियों या उससे अधिक की क्षमता) में आग की सूचना देने के लिए अलार्म अग्निशमक यंत्र अनिवार्य किया है। एम-3 श्रेणी की स्कूल बसों में सवारी के कंपार्टमेंट में फायर अलार्म और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।