- नए वाहन पर पंजीयन शुुल्क और रोड टैक्स में मिल सकेगी छूट, दूसरे व्यक्ति को भी दे सकेंगे प्रमाणपत्र
भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने के लिए लागू की गई स्क्रैप पालिसी के तहत अपना वाहन स्क्रैप में बदलवाने पर लोगों को कंपनी द्वारा गाड़ी की स्थिति के आधार पर राशि का भगुतान किया जाएगा। इसके अलावा यहां से मिलने वाले प्रमाणपत्र को दिखाने पर नए वाहन खरीदने पर पंजीयन शुल्क में छूट भी दी जाएगी। कई जगह इन कंपनियों के संग्रहण सेंटर भी होंगे, जहां लोग अपने पुराने वाहन को छोड़ सकेंगे। पिछले साल सितंबर से केंद्र सरकार ने स्क्रैप पालिसी शुरू कर दी है, लेकिन प्रदेश में एक भी सेंटर नहीं है। इससे लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब परिवहन विभाग को कुछ आवेदन मिले हैं। इसका परीक्षण किया जा रहा है। इधर लोग लगातार परिवहन कार्यालय में पहुंच कर जानकारी ले रहे हैं।
जल्द खुलेंगे सेंटस
परिवन विभाग के अफसरों ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के कई शहरों मेें सेंटर खुल जाएंगे। इसके बाद वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को यहां दे सकेंगे। वहां अपनी गाड़ी देने वालोंं को कंपनी भुगतान भी करेगी। उनके वाहन की स्थिति के अनुसार पैसा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी एक प्रमाणपत्र भी देगी। इसे देने पर वाहन मालिक को नया वाहन लेने पर पंजीयन शुल्क में छूट के साथ रोड टैक्स में भी छूट मिलेगी। यदि वाहन मालिक नया वाहन नहीं लेना चाहता है,तो वह इस प्रमाणपत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकेगा। जो इस प्रमाणपत्र की सहायता से वाहन ले सकेगा। केंद्र सरकार की वेबसाइट पर इसमें नाम परिवर्तन करवाना होगा।