माफिया मुख्तार अंसारी कपिलदेव सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार

गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं. माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट अब शुक्रवार को सजा का ऐलान (announcement of punishment) करेगी. मामला वर्ष 2010 का है, जहां करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक में केस दर्ज किया गया था. मुख्तार अंसारी केस के गैंग चार्ट में शामिल था. मालूम हो कि इससे पहले ईडी ने 14 अक्टूबर को मुख्तार अंसारी के गाजीपुर और मऊ में स्थित कुछ संपत्तियों को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी.

बता दें मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की है. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं. याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है और सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई है.

मुख्तार अंसारी की अर्जी में इसके अलावा मामले का निपटारा होने तक जमानत पर रिहा किए जाने की भी अपील की गई है. अंसारी की तरफ से उनके वकील उपेंद्र उपाध्याय अदालत में बहस करेंगे. वहीं इसी साल 5 जून को वाराणसी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा दी थी.

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