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जेल में ही बीतेंगें आर्यन खान के दो हफ्ते, मुंबई कोर्ट ने जमानत की अर्जी की खारिज

मुंबई। शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत अर्जी पर कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और जज ने उनकी जमानत अर्जी कर दी है। अब आर्यन खान को अपने 14 दिन न्यायिक हिरासत में बिताने पड़ेगे। उनको आर्थर जेल रोड में रहना होगा। फिलहाल, आर्यन की जमानत अर्जी सेशंस कोर्ट में दाखिल होगी।

आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘मैं रिमांड ऑर्डर में सुधार करूंगा। मैं अभी ऑपरेटिव दूंगा, फिर मैं तर्कपूर्ण आदेश दूंगा और उसके बाद ही कोर्ट छोड़ूंगा। मैंने सभी आवेदनों और सबमिशन को सुना है। आवेदन हमारे समक्ष अनुरक्षणीय नहीं हैं और इसलिए मैं इस जमानत याचिका को खारिज करता हूं।’

जज ने आर्यन खान को जमानत देने से किया इनकार। जज ने कहा कि यह हमारे सामने सुनवाई योग्य नहीं था और इसलिए खारिज कर दिया गया। जज ने कहा कि रेगुलर बेल लेने का सही तरीका एनडीपीएस स्‍पेशल कोर्ट है, इस कोर्ट से जमानत उचित नहीं है।

कोर्ट में जिरह ही शुरुआत से ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह लगातार यह कह रहे थे कि इस केस में मजिस्‍ट्रेट कोर्ट के पास जमानत का अधिकार नहीं है। हालांकि, इस पर दिनभर बहस हुई। सतीश मानशिंदे से लेकर तारक सईद और देशमुख जैसे वकील ने अपने-अपने तर्क रखे। लेकिन कोर्ट ने आखिर में यह माना कि इस केस में जमानत के लिए यह याचिका कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए यह जमानत सुनवाई के लायक नहीं है।


जज आरएल नेर्लिकर ने यह भी कहा कि उन्‍हें ऑडर लिखने में घंटों का वक्‍त लग सकता है। इसलिए ऑपरेटिव ऑर्डर वह यही दे रहे हैं कि जमानत इस कोर्ट से नहीं मिल सकती है। इसलिए आप बेल के लिए सेशंस कोर्ट जाइए। कोर्ट में इस फैसले के पीछे बड़ा तर्क अरमान कोहली मामले का जिक्र भी रहा। कोर्ट में एएसजी ने अरमान कोहली के केस का जिक्र किया और कहा कि कोहली की जमानत याचिका भी खारिज हुई थी। तब भी यही हाल था।

जिस तरह अरमान के पास से ड्रग्‍स नहीं मिले थे, उसी तरह आर्यन के पास से भी ड्रग्‍स नहीं मिले। लेकिन तब भी कोर्ट ने माना कि जो बाकी आरोपी गिरफ्तार हुए, उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्‍स मिले थे। अब आर्यन खान और बाकी आरोपियों के लिए मुश्‍क‍िलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए कि सेशंस कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल होने के बाद कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी खिच सकती है। ऐसा इसलिए कि याचिका दाखिल होने के बाद एनसीबी के पास भेजा जाएगा। वहां से जवाब आने के बाद ही सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए तारीख भी मिलने में समय लग सकता है।

इस बीच अरबाज के वकील तारक सईद ने कहा कि वह शनिवार को सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देंगे। हालांकि, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। किला कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी आने में शाम 8 बजे तक का समय लग सकता है। ऐसे में उसके बाद ही सेशंस कोर्ट में याचिका के लिए तैयारी की जा सकती है। अब यदि शनिवार को सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी देते भी हैं तो यह कहना मुश्‍क‍िल है कि वहां इस मामले में शनिवार को ही सुनवाई होगी या नहीं। एक और बात जो गौर करने वाली है कि आगे रविवार का भी दिन है। यानी उसके बाद सोमवार को ही कोई कार्रवाई हो सकती है।

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