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Salman Khan को High Court से काला हिरण मामले में मिली थोड़ी राहत

जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले (Black Buck Poaching Case) में बॉलीबुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को राजस्थान हाई कोर्ट ने थोड़ी राहत दे दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajsthan High Court) ने सलमान खान से जुड़े काले हिरण शिकार के मामले में जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायालय को नोटिस जारी कर दिया है! इस नोटिस में सलमान खान से संबंधित तीनों अपीलों पर आगे की सुनवाई को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं! सलमान खान की ओर से दाखिल की गई ‘स्थानांतरण याचिका’ पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित लोगों से जवाब तलब किया है।


बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने उच्च न्यायालय (Rajsthan High Court) के समक्ष स्थानांतरण याचिका पेश की थी। पिछली तारीख पर न्यायाधीश विजय विश्नोई ने सुनवाई से इनकार करते हुए मामला अन्य बेंच को स्थानांतरित कर दिया था। सलमान की याचिका न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध हुई थी। सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी व हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानांतरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका संबंध एक ही मामले से है।



वहीं एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से, बरी किये गए सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई है, वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार (illegal weapon) मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई है, तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश की गई है, जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में सैफ अली खान, नीलम (Neelam Kothari), तब्बू (Tabu), सोनाली बेंद्र (Sonali Bendre) एवं दुष्यन्त सिंह (Dushayant Singh) के खिलाफ पहले से ही पेश की गई थी क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया गया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है, तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

सलमान के वकील सारस्वत ने उच्च न्यायालय (Rajsthan High Court)को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सुनवाई की गई थी, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था। ऐसे में वर्तमान में भी वे तीन अपीलें जो अपीलांट अदालत में विचाराधीन हैं, उनको राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajsthan High Court) में स्थानांतरित किया जाए।

न्यायाधीश गर्ग ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने नोटिस स्वीकार करते हुए, जवाब के लिए समय चाहा, जिस पर कोर्ट ने 09 अप्रैल तक का समय दिया है।

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