विदेश

Britain : दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में गंवाया 25 करोड़ का बंगला, मामला पहुंचा Court तो बोले जज साहब…

लंदन । ब्रिटेन (Britain) में एक कोर्ट (court) में ऐसा मामला सामने आया कि जज साहब भी हैरान रह गए. यहां कोर्ट (court) में मामला लेकर पहुंचे थे 65 साल के करोड़पति डॉ क्रिस रॉलैंड (Dr. Chris Roland), ये मामला उन्होंने दर्ज कराया था अपनी गर्लफ्रेंड शेरोन ब्लेड्स (63) के खिलाफ. डॉ रॉलैंड (Dr. Roland) का आरोप था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक 25 करोड़ का बंगला खरीदा था. लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड (Girlfriend) ने उन्हें उस बंगले से भगा दिया और कहा कि वो आइंदा इस बंगले में दिखाई न दें. खासकर अपनी नई गर्लफ्रेंड (Girlfriends) के साथ. इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट (Court) की शरण ली, लेकिन कोर्ट (Court) ने भी उनकी गर्लफ्रेंड (Girlfriends) का साथ दिया और कहा कि बंगले पर दोनों का हक है. क्योंकि ये बंगला (bungalow) दोनों के ही नाम रजिस्टर्ड है. भले ही उसका पूरा पैसा खुद डॉ रॉलैंड ने भरा था.


क्या था पूरा मामला?
डॉ क्रिस रॉलैंड ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टनर के साथ Tadmarton House नाम का ये बंगला मार्च 2009 में खरीदा था. लेकिन कुछ समय बाद उनकी पार्टनर उनसे नाराज हो गई और उन्हें बंगले में घुसने से भी रोक दिया. ऐसे में कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाए और बंगले का मालिकाना हक उन्हें दिलाए. लेकिन इसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड रही शेरोन ब्लेड्स ने अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखी और पूरी बात बताई तो जज भी हैरान रह गए.

बॉयफ्रेंड को ‘दूसरी’ के साथ रंगे हाथों पकड़ा
डेलीमेल की खबर के मुताबिक, शेरोन ब्लेड्स बिजनेसवुमैन हैं. उन्होंने कहा कि जब दोनों ने ये मेंशन खरीदा था. तब दोनों ने आपस में तय किया था कि वो एक साथ यहीं पर रिटायरमेंट के बाद शिफ्ट हो जाएंगे. इससे पहले दोनों वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पर इस बंगले का उपयोग करेंगे. लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि डॉ रॉलैंड का किसी और महिला से अफेयर है. उन्होंने उस महिला को अपना वकील बताया और उसी मेंशन में कई रातें दोनों ने साथ में बिताई. ऐसे में शेरोन को गुस्सा आ गया. उन्होंने कहा कि इस बंगले पर दोनों का मालिकाना हक है और दोनों ही इसमें रह सकते हैं. शेरोन ने कहा कि वो खुद तो इस बंगले में आ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी महिला के साथ अगर दिखे, तो उनके लिए ठीक नहीं होगा. ऐसे में साल 2009 के आखिर से साल 2018 तक डॉ रॉलैंड को किराए के घर में रहना पड़ा.

डॉ रॉलैंड ने मांगी किराए की छतिपूर्ति
डॉ रॉलैंड ने कहा कि उन्होंने किराए के तौर पर 3 करोड़ 73 लाख रुपए चुकाए हैं. जिसकी भरपाई शेरोन से कराई जानी चाहिए. इसके जवाब में शेरोन ने कहा कि उन्होंने बाकायदा ई-मेल पर भी ये बात कही थी कि वो अकेले घर में आ सकते हैं, लेकिन किसी ‘सौतन’ के साथ नहीं. ऐसे में कोर्ट ने सबकी दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया, जिसे सुनकर डॉ रॉलैंड के होश उड़ गए.

कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?
कोर्ट ने डॉ रॉलैंड की किराए की दलील को माना और कहा कि शेरोन ब्लेड्स किराए के तौर पर उन्हें 60 लाख रुपए चुकाएं. लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि डॉ रॉलैंड अपनी पूर्व पार्टनर को 2 मिलियन यूरो यानी 2 करोड़ 16 लाख की रकम अदालती कार्रवाई में खर्च होने के बदले दें. इसमें से 90 फीसदी राशि डॉ रॉलैंड को हर हाल में चुकाना ही होगा, बाकी का वकील का खर्च शेरोन देंगी. इस तरह 1 करोड़ 81 लाख की रकम शेरोन ब्लेड्स की वकील के हाथ लगी. यही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों के नाम पर इस संपत्ति का पट्टा है, ऐसे में दोनों ही इसके कानूनी मालिक हैं. भले ही पैसे डॉ रॉलैंड ने चुकाए हों. क्योंकि दोनों ने एक सहमति के बाद इस बंगले को खरीदा था.

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