संभागायुक्त नेभी स्ट्रांग रूम का किया अवलोकन, शराब के अवैध क्रय-विक्रय, भंडारणऔर परिवहन पर रहेगी सख्ती, सामान्य अवकाश भी घोषित
इंदौर। लोकसभा (Loksabha) के लिए घोषित प्रत्याशी चार नामांकन फार्म भर सकेगा। निर्वाचन फार्म (election form) भरने की प्रक्रिया शुरू होने पर एक साथ या अलग-अलग दिन भी ये नामांकन फार्म भरे जा सकेंगे और उस दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। मतदान के दिन आयोग के निर्देश पर स्थानीय अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। दूसरी तरफ संभागायुक्त दीपकसिंह ने स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध शराब के भंडारण और परिवहन पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे नामांकन फार्म जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आरओ कक्ष में आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करना होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन-पत्र दाखिल कर सकता है। इनको एक साथ या पृथक से जमा किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन के दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वहीं विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चार चरणों में मतदान होगा। इधर, मतदान के दिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 26 अप्रैल, तीसरे चरण में 7 मई और चौथे चरण में 13 मई को अवकाश रहेगा।
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