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हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला मासिक न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने


चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने हरियाणा में (In Haryana) बिजली उपभोक्ताओं से (From Electricity Consumers) लिया जाने वाला मासिक न्यूनतम शुल्क (Monthly Minimum Fee Charged) समाप्त कर दिया (Abolished) ।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर गरीबों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 2 किलोवॉट तक स्वीकृत लोड के बिजली उपभोक्ताओं से लिया जाने वाला मासिक न्यूनतम शुल्क (एमएमसी) समाप्त करने की घोषणा की है। विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से करीब 8 लाख गरीब परिवारों को लगभग 275 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष राहत मिलेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह जनकल्याण की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

आपको बता दें कि जिन उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड 2 किलोवाट तक है और जिनकी मासिक ख़पत 100 यूनिट तक ही है, के लिए मासिक न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क 115 रूपए प्रति किलोवाट प्रति माह की दर से वसूल किया जाता है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल के बजट में इस मासिक न्यूनतम शुल्क को समाप्त करने की घोषणा कर दी है जो कि प्रदेश के करीब 8 लाख गरीब परिवारों को लगभग 275 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस बार के बजट में अनेक रियायतें दी हैं।

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