इंदौर न्यूज़ (Indore News)

डेंगू की रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

  • जनजागरूकता अभियान चलाकर करे रोकथाम

इंदौर। डेंगू (Dengue) की रोकथाम को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने इसके लिए एक आदेश भी जारी किया है। पूरे जिले में इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

कलेक्टर के आदेश के अनुसार वर्तमान में डेंगू (Dengue) एवं विभिन्न वायरल बीमारियां (Viral diseases)  सम्पूर्ण जिले में अलग-अलग स्थानों में देखने को मिल रही है, जिसके लिए आवश्यक रोकथाम हेतु विशेष तौर पर जन-जागरूकता (Public awareness) अभियान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अत: इस हेतु नगर निगम (municipal Corporation) इन्दौर, समस्त 8 नगर पंचायत के सीएमओ, 4 ग्रामीण जनपद सीईओ को निर्देषित किया जाता है कि विगत कुछ दिवस पूर्व रविन्द्र नाट्यगृह में हुई बैठक एवं दिए गए तकनीकी विवरण एवं मार्गदर्शन के तारतम्य में निम्न कार्यों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आवश्यक रूप से सुनिष्चित करें। सभी ग्रामीण एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों की नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों से निम्नानुसार निर्देशों का पालन शत-प्रतिशत करेंगे :-


1- यह कि सभी नगरीय निकायों के वार्ड एवं ग्राम पंचायतों में एंटीलार्वा एवं एंटी मच्छर दवाईयां (mosquito repellents) जैसे हेमोफेस, पायरोथियान आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा इसका छिडक़ाव करने हेतु नामजद व्यक्तियों की ड्यूटी मय छिडक़ाव मशीन से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। नगर पालिका निगम इन्दौर में आयुक्त-नगर निगम तथा ग्रामीण अनुभाग में अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत यह नामजद आदेश जारी करेंगे।

2- सभी वार्ड एवं ग्राम पंचायतों में फागिंग एवं छिडक़ाव के लिए मषीनें कोटेशन पर क्रय की जा सकती है (अगर उपलब्ध न हो तो), किन्तु एसडीएम यह अनिवार्यत: सुनिश्चित कर लें कि उनके नगर पंचायतों के सभी वार्ड में तथा उनके अधीन ग्राम पंचायतों में यह मषीन दवाई छिडक़ाव दलों के पास हो तथा यह छिडक़ाव अनिवार्य रूप से नियमित होता रहें।

3- सभी ग्रामीण एसडीएम अपने अधिकार क्षेत्र की नगर पंचायतों के दरोगा एवं ग्राम पंचायतों के सचिवों की बैठक मुख्य नगर पालिका अघिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की उपस्थिति में सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अगर उचित समझे तो अपने स्तर से भी लिखित निर्देश जारी करेंगे।

4- नगर निगम इन्दौर क्षेत्र में सभी वार्डों में छिडक़ाव एवं फागिंग जहां -जिन वार्ड में अधिक संख्या में केसेस है वहां विशेष सावधानी बरतने हेतु आवश्यक निर्देश आयुक्त, नगर निगम स्तर से जारी किए जाए।

5- फागिंग मशीनों में डीजल-पेट्रोल के साथ पायरोथियान या समकक्ष केमिकल का निर्धारण सम्पूर्ण जिले में किया जावेगा।

6- निम्न सावधानियां बरतने हेतु आमजन में जागरूकता कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है:-
(6.1) यह कि घरों के अंदर ताजे पानी के भराव से डेंगू लार्वा पनपता है अत: कूलर, गुलदस्ता, टायर, छत पर चढ़ी हुई पोलिथीन, मुड़ी हुई टीन चादर, अनुपयोगी डब्बे आदि में अगर जल जमाव हो तो उसे तत्काल हटाया जाय।
(6.2) डेंगू (Dengue) के मच्छर प्रात:काल 10-11 बजे तक अधिकतम 2 स े 3 फीट उंचाई तक उडक़र काटते है अत: इस संबंध में आमजन से अनुरोध किया जाय कि वे ऐसे वस्त्र पहने जिससे मच्छर ना काटे अर्थात फूलपेंट, फूल स्लीव शर्ट आदि ।
(6.3) बुखार आने पर तत्काल डेंगू टेस्ट कराएं एवं डॅाक्टर से संपर्क करें। (6.4) डेंगू मरीजों को अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैस नारीयल पानी, ज्यूस आदि देना चाहिये, यह भी आमजन में जन-जागरूकता हेतु अवगत करावें। (6.5) जन-जागरूकता के उक्त वर्णित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर फ्लैक्स, पोस्टर, पेम्पलेट्स बनाकर सभी स्थानीय निकाय अनिवार्यत: वितरण करेंगे। पूर्व में इस आषय के पेम्पलेट्स उपलब्ध होंगे, उनको भी उपयोग में लिया जा सकता है।
(6.6) स्थानीय सोशल मीडीया जैसे वाट्सएप्प आदि में भी इन संदेशों को फैलाया जाय।
(6.7) डेंगू (Dengue) मरीज अगर घर में हो तो उसे अनिवार्यत: मच्छरदानी के अंदर रखा जावे।

7- ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव दल प्रमुख के रूप में रहेंगे तथा आषा एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत सचिव मिलकर कार्य करेंगे। पंचायत के दलों की विषेश ट्रेनिंग एसडीएम सुनिश्चित करेंगे क्याकि पूर्व में पंचायतों को डेंगू (Dengue) के बचाव के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कभी भी निर्देष जारी नहीं किए गए हैं। अत: पंचायत के दलों को आवश्यकता हो तो एक ट्रेनिंग और करवा दी जाय। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे है।

8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुनिष्चित करेंगे कि सभी निर्देशों का पालन शत-प्रतिशत सुनिष्चित हो। इस कार्य में अगर आवष्यक हो तो एनआरएलएम के एनजीओ, आरईएस की टीम तथा एपीओ को भी संलग्न किया जाए।


9- सभी ग्रामीण एसडीएम एवं शहरी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में जन-स्वास्थ्य से जुड़े इस विशय में यह सुनिष्चित करें कि इन निर्देषों का पालन फील्ड में शत-प्रतिषत हो रहा है।


10- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन मलेरिया की समस्त टीम मय मलेरिया अधिकारी के नगर निगम इन्दौर के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करेगी, आयुक्त नगर पालिक निगम इन्दौर स्वास्थ्य विभाग के इस दल की भी झोनवार अथवा वार्डवार ड्यूटी आर्डर जारी कर सकते हैं।


कलेक्टर द्वारा इस संबंध में नगर पंचायतों के वार्ड एवं ग्राम पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा। यह सभी ब्लाक लेवल के अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जावे।

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