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एल एंड टी कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने


नई दिल्ली । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री (Delhi Environment Minister) गोपाल राय (Gopal Rai) द्वारा निरीक्षण के दौरान (During the Inspection) दिल्ली में बन रहे (Made in Delhi) भाजपा मुख्यालय में (In BJP Headquarter) सभागार बना रही (Making Auditorium) एल एंड टी कंपनी पर (On L&T Company) पांच लाख रुपये का जुर्माना (Fine of Rs. 5 Lakhs) लगाया (Slapped) । सभागार के निर्माण के दौरान कई खामियां पाई गईं हैं। अधिकारियों ने कहा कि मंत्री गोपाल राय ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा मुख्यालय में तब चल रहा निर्माण कार्य देखा, जब वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक निर्माण स्थल का निरीक्षण कर लौट रहे थे।


गोपाल राय ने इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “कार्यकर्ताओं ने बताया कि निर्माण कार्य भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय से संबंधित है। हमें अभी इसकी पुष्टि करनी है। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों का पूर्ण उल्लंघन है। हमने निर्माण एजेंसी एल एंड टी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।” वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2021 में गठित एक आयोग है। आयोग ने शनिवार को अधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर, दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी कार्यालय में निर्माण के दौरान भारी कमियां पाईं गई हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “एन्टी डस्ट कैम्पेन के तहत औचक निरीक्षण के दौरान भाजपा के निर्माणाधीन कार्यालय स्थल पर पाई गई भारी अनियमिताएं। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के बावजूद चल रहा था निर्माण कार्य। डीपीसीसी को निर्माण कार्य बंद करने एवं 5 लाख जुर्माना लगाने का निर्देश।”

बता दें कि दिल्ली में निर्माण प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य परियोजनाओं पर लागू नहीं होता है। लेकिन यह नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित अन्य क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं को प्रभावित करता है। खनन क्षेत्र को भी अनुमति नहीं दी गई है।

बता दें कि अगर दिल्ली में वायु प्रदुषण सीवियर प्लस श्रेणी में पहुँच गया तो अगले चरण में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाये जा सकते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना अनिवार्य हो जायेगा। साथ ही ऑड या इवन भी लागू हो सकता है।

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