नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कांग्रेस (Congress) को झटका देते हुए पार्टी की उस याचिका को खारिज (Petition rejected) कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपये (More than Rs 100 crore) से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली (Recovery of outstanding tax) के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) (आईटीएटी) के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कांग्रेस को आईटीएटी में फिर से दलील रखने के लिए कहा।
आयकर विभाग ने फरवरी में 2018-19 के लिए 199 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते फ्रीज किए थे। इसके खिलाफ कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई थी।
आयकर विभाग के वकील ने अदालत को बताया था कि वास्तविक कर राशि 102 करोड़ रुपये थी और ब्याज सहित यह 135.06 करोड़ रुपये हो गई। अब तक 65.94 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
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