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फिर बढ़ीं Amazon Prime Video की मुश्किलें, जानिए वजह

नई दिल्ली। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवादों में फंसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है । अब बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक्ट्रेस साक्षी मलिक (Sakshi Malik) की शिकायत पर अमेज़न प्राइम वीडियो को तेलुगु फ़िल्म वी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। एक्ट्रेस ने फ़िल्म में अपनी तस्वीर का ग़लत इस्तेमाल करने पर उच्च न्यायालय में मान-हानि का वाद दायर किया था।

बता दें कि साक्षी मलिक (Sakshi Malik) ने वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया था। साक्षी ने आरोप लगाते हुए बताया कि फिल्म में उनकी तस्वीर का बिना अनुमति के प्रयोग किया गया। वहीं साक्षी की वकील सुवीन बेदी ने कहा कि फिल्म में साक्षी की फोटो का एस्कॉर्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि बिना अनुमति के किसी की निजी तस्वीर का इस्तेमाल करना पहली नजर में अस्वीकार्य, गैरकानूनी और पूरी तरह से अवैध है।



मामले में जस्टिस गौतम पटेल ने इस केस के फैसले में कहा फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है। अदालत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon Prime Video) को 24 घंटे के भीतर फिल्म को हटाने का निर्देश दिया है। कहा गया कि जब तक फिल्म से फोटो नहीं हटाई जाती तब तक इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए रखना होगा। साक्षी (Sakshi Malik) की वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है। वो बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। ऐसे में उनकी छवि पर बुरा असर पड़ रहा है।

वहीं साक्षी की तस्वीर के प्रयोग किए जाने को लेकर निर्माण कंपनी ने कहा कि उन्होंने इस तस्वीर के लिए एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। साथ ही कहा कि उन्हें ये लग रहा था कि एजेंसी ने पहले ही अनुमति ले रखी है। इस जवाब को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि बदलाव करने के बाद इसे साक्षी और उनकी वकील को दिखाना होगा। इसके बाद ही अमेजन फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म (Amazon Prime Video) पर डाल सकता है। इस मामले पर अगली सुनलाई 8 मार्च को होनी है।

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