नई दिल्ली। किसी को देखकर आंख मारना (Winking) और हवा में किस करना (Flying Kisses) भी अब यौन उत्पीडऩ (Sexual Harassment) की श्रेणी में आता है। पॉक्सो कोर्ट ( poxo court) ने ऐसा करने के मामले में 20 वर्षीय आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 14 वर्षीय बच्ची ने अदालत को बताया कि 29 फरवरी को जब वह अपनी बहन के साथ कहीं जा रही थी, तब पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसे देखकर आंख मारी (Winking) और उसकी तरफ हवा में किस (Flying Kisses) उछाली। आरोपी पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। उसने कई बार युवक से ऐसा नहीं करने को कहा, जिसके बाद भी वह नहीं सुधरा। इसके बाद युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
एक रिपोर्ट के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़ित बच्ची ने अदालत (Court) को बताया कि 29 फरवरी को जब वह अपनी बहन के साथ कहीं जा रही थी, तब पड़ोस में रहने वाले आरोपी (Accused) ने उसे देखकर आंख मारी और उसकी तरफ हवा में किस उछाली। आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका था और समझाइश के बावजूद उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी युवक की हरकतों के बारे में पीड़िता ने उन्हें बताया था। उसने कई बार युवक से ऐसा नहीं करने को कहा था, लेकिन जब वो नहीं सुधरा तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 10 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे।
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