इंदौर न्यूज़ (Indore News)

1 रुपए का खेल, आरक्षित मूल्य से केवल 1 रुपए ज्यादा में लिया भांग घोटा दुकानों का ठेका

  • आज से 4 माह के लिए करेंगे संचालन, आबकारी विभाग का दावा- गत वर्ष से 10 फीसदी अधिक मिलेगी लाइसेंस फीस

इंदौर। तत्कालीन कलेक्टर ने जिले में चल रही सभी भांग घोटा-मिटाई दुकानों के ठेके निरस्त कर दिए थे और तस्करी के आरोप में रासुका लगाने के साथ अन्य कार्रवाई भी की गई। उसके बाद आबकारी विभाग ही जिले में मौजूद 16 भांग, 12 भांग घोटा और एक भांग मिठाई की दुकानों का संचालन कर रहा था। अब आज 1 दिसम्बर से 31 मार्च तक के लिए इन दुकानों को ठेके पर दे दिया है। विभाग ने जो आरक्षित मूल्य तय किया था उससे सिर्फ 1 रुपए अधिक का ऑफर देकर यह ठेका शिवपुरी निवासी जितेन्द्र राठौर ने लिया है, जिसे कलेक्टर ने भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही आबकारी एक्ट में जब्त 19 वाहनों की नीलामी भी की गई। उसके भी टेंडर को मंजूरी दी गई है। इन जब्तशुदा वाहनों की नीलामी से निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 130 प्रतिशत तक राजस्व हासिल हुआ है। वहीं प्रशासन ने मुनक्का कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा भांग, भांग घोटा एवं भांग मिठाई दुकानों को नीलाम किये जाने हेतु गठित निष्पादन समिति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में भांग के ठेको का निष्पादन किया गया। वर्ष 2022-23 की शेष अवधि 01 दिसम्बर 2022 से 31 मार्च 2023 के लिये इंदौर जिले की 16 भांग, 12 भांगघोटा तथा 1 भांग मिठाई की फुटकर बिक्री की दुकानों का एक समूह के रूप में पुनर्निष्पादन किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। जिसके अंतर्गत पुनर्निष्पादन की कार्यवाही में निविदादाता श्री जितेन्द्र राठौर पिता रामगोपाल राठौर निवासी जिला शिवपुरी के द्वारा आरक्षित मूल्य 1 करोड़ 9 लाख 35 हजार 34 रूपये के विरूद्ध प्रस्तुत उच्चतम ऑफर रूपये 1 करोड़ 9 लाख 35 हजार 35 रूपये को निष्पादनकर्ता अधिकारी कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. के द्वारा अंतिम किया गया।


प्राप्त उच्चतम ऑफर, विगत वर्ष 2021-22 (01 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2022) की लायसेंस फीस की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। साथ ही कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत जप्तशुदा वाहनों को राजसात किया जाने के पश्चात नीलाम किये जाने हेतु गठित निर्वतन समिति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में नीलाम किया गया। नीलामी हेतु आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकरणों में जप्तशुदा 19 वाहनों को न्यायालय जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा राजसात कर लिया गया था, इन वाहनों के ऑफसेट मूल्य का निर्धारण 3 लाख 82 हजार रूपये किया जाकर टेण्डर द्वारा नीलाम किये जाने पर इन 19 में से 17 वाहनों की कुल ऑफसेट मूल्य रूपये 3 लाख 72 हजार 600 रूपये के विरूद्ध पृथक-पृथक वाहनों के लिए प्राप्त टेण्डर ऑफर 4 लाख 84 हजार 648 रूपये शासन को राजस्व प्राप्त हुआ जो कि निर्धारित लक्ष्य से 130 प्रतिशत अधिक है। उक्त कार्यवाही हेतु गठित निवर्तन समिति में जिला कोषालय अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारीगण राजकुमार निगम एवं श्री बालकृष्ण वर्मा उपस्थित रहे।

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