नई दिल्ली. गुजरात (Gujarat) के विधायक जिग्नेश मेवाणी (MLA Jignesh Mevani) को महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ के मामले में भी जमानत मिल गई है. बारपेटा जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय (Sessions Judge Court) द्वारा उन्हें जमानत दी गई है. मेवाणी ने इस मामले में गुरुवार को जमानत याचिका (bail application) दायर की थी. शनिवार (Saturday) को रिहा होने से पहले मेवाणी को कोकराझार ले जाने की संभावना है.
विधायक जिग्नेश मेवाणी (MLA Jignesh mevani) को 26 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका(bail application) को खारिज करते हुए 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था. मंगलवार को जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी द्वारा एस्कॉर्ट करने के दौरान छेड़छाड़ और गाली देने से जुड़े मामले में पेश किया था. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने को लेकर कोर्ट ने सोमवार को ही जिग्नेश मेवानी को जमानत दी थी.
जमानत के कुछ ही देर बाद जिग्नेश मेवानी पर दूसरे थाने में दर्ज महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. इस गिरफ्तारी के बाद जिग्नेश को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया.
क्या है पूरा मामला?
गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी पर देश के विभिन्न पुलिस थानों में कई तरह के मामले चल रहे हैं. सोमवार को पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में असम के कोकराझार कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. इसके तुरंत बाद पुलिस ने मेवाणी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान कोरकाझार से जिग्नेश मेवाणी को बारपेटा ले जाया गया. इसी दौरान उनपर महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ करने और उन्हें गाली देने का आरोप लगा.