बड़ी खबर

पति की प्रेमिका पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। : केरल हाईकोर्ट


कोच्चि । केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने माना कि पति की प्रेमिका (Husband’s Girlfriend) या शादी से बाहर यौन संबंध बनाने वाली महिला पर (Or on A Woman Having Sex Outside Marriage) भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत (Under Section 498A of IPC) मुकदमा नहीं चलाया जा सकता (Cannot be Prosecuted) ।


अदालत ने बताया कि कानून में इस्तेमाल की गई भाषा यह स्पष्ट करती है कि ‘रिश्तेदार’ शब्द में वह महिला शामिल नहीं होगी जिसके साथ पुरुष ने विवाह के बाहर यौन संबंध बनाए हैं। कोर्ट ने कहा, “एक प्रेमिका या एक महिला विवाह से बाहर किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, जरूरी नहीं कि वह ‘रिश्तेदार’ होगी। ‘रिश्तेदार’ शब्द का मतलब अलग है, जिसके साथ खून का संबंध है, या गोद ली हुई हो।” यह आदेश एक महिला की याचिका पर पारित किया गया जिसमें आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अपने साथी के साथ उसका रिश्ता उसे उसका रिश्तेदार नहीं बनाता जैसा कि धारा 498ए के तहत माना गया है। अदालत ने तर्क से सहमति व्यक्त की और उसके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया। जज ने कहा, “मेरी राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मुकदमा चलाने का सवाल ही नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और अंतिम रिपोर्ट रद्द कर दी जाएगी।”

Share:

Next Post

भारतीयन कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द की संयुक्त विश्व कुश्ती संघ ने

Thu Aug 24 , 2023
नई दिल्ली । संयुक्त विश्व कुश्ती संघ (United World Wrestling Federation) ने भारतीयन कुश्ती संघ (Wrestling Federation of India) की सदस्यता रद्द कर दी (Canceled Membership) । चुनाव नहीं होने की वजह से कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी गई है। संयुक्त विश्व कुश्ती संघ ने भारतीयन कुश्ती संघ को चिठ्ठी लिख कर 15 […]