उज्‍जैन न्यूज़ (Ujjain News)

साँची पार्लर के नाम से लगी गुमटियाँ अवैध

  • सार्वजनिक मार्र्गों पर गुमटियाँ लगाने का अधिकार नगर पालिका को नहीं

नागदा। शहर में लगभग 13 सार्वजनिक स्थानों, सड़कों एवं फुटपाथों पर साँची दुग्ध पार्लर की आड़ में अवैध रूप से गुमटियाँ स्थापित करने का अवैधानिक कृत्य करने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर सख्त कार्यवाही एवं प्रमुख मार्गों से ये गुमटियाँ हटाने की मांग उठी है। उच्च न्यायालय द्वारा 9 फरवरी 2018 को नगर निगम इन्दौर द्वारा सांची पार्लर की गुमटियाँ हटाने के संबंध में जारी आदेश व नियम नागदा में भी लागू है। उक्त मांग भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री अब्दुल हमीद ने अनुविभागीय अधिकारी व प्रशासक नगर पालिका को पत्र लिख कर की है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय में इन्दौर नगर निगम को न्यायालय ने डब्ल्यूपी नं. 5743/2016 अश्विन विरूद्ध राज्य शासन एवं अन्य प्रकरण में निर्देशित किया कि वह सभी प्रकार के अतिक्रमण जो सार्वजनिक जगहों खासतौर पर फुटपाथों पर लगी दुकानें जो न्यूसेंस उत्पन्न कर रही है व आम नागरिकों के आवागमन में बाधक है, उन्हें नियमानुसार हटाया जाए।


किस प्रावधान में गुमटियां लगाई ?
उन्होंंने कहा है कि दुग्ध संघ को नगर पालिका सीमा में बिना कलेक्टर की अनुमति के सीधे गुमटियां रखवाने का कोई अधिकार नहीं है एवं न ही नगर पालिका को सड़कों, फुटपाथों पर सीधे गुमटियां रखवाने का कोई अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि भूमि नगर पालिका की भी हो और वह उसे आवंटित करना चाहे तो नगर पालिका अधिनियम अनुसार विज्ञप्ति जारी की जाना चाहिए, आपत्ति आमंत्रित अवसर देना चाहिए व पूर्ण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। श्री हमीद ने कहा है कि जब चर्चानुसार कुछ राजनैतिक लोगों ने परिषद् का कार्यकाल समाप्त होते ही योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रभाव का उपयोग कर रातोंरात ये अवैध गुमटियां पैसो का लेनदेन कर लगवाई है व गुमटी किराया, वसूली के आम चर्चे हैं। जब नगर पालिका परिषद ने प्रस्ताव पारित कर कन्याशाला चौराहे पर पक्की प्याऊ एवं बाउण्ड्रीवॉल हटाकर चौराहे को जनसुविधा हेतु चौड़ा किया, तो उसी स्थान पर अवैध गुमटियाँ कैसे लगीं? उन्होंने प्रशासक नगर पालिका को लिखे पत्र में चेतावनी दी है कि यदि सार्वजनिक सड़कों और मार्गों से अवैध गुमटियां व अतिक्रमण नहीं हटाये गये तो वे विवश होकर न्यायालय की शरण में जायेंगे।

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