22 लाख कोर्ट में जमा कराए, गणेशगंज के मकान को तोडऩे पर कोर्ट ने जारी किया था कुर्की का आदेश
इंदौर। नगर निगम (Municipal council) द्वारा कोर्ट में 22 लाख रुपए मुआवजे (Compensation) के आदेश के परिपे्रक्ष्य में जमा कराए गए हैं। कोर्ट द्वारा गणेशगंज (Ganeshganj) में नगर निगम द्वारा एक मकान में की गई तोडफ़ोड़ पर 2.24 करोड रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया था। यह राशि निगम (Corporation) द्वारा जमा नहीं किए जाने पर कोर्ट द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया था। अब निगम ने कोर्ट में 22 लाख रुपए जमा करवाकर कुर्की के आदेश को चुनौती दी है।
उस समय तो निगम के अधिकारियों के द्वारा जैसे-तैसे करके कुर्की की कार्रवाई को रुकवा लिया गया था। इन अधिकारियों द्वारा कोर्ट की टीम को यह भरोसा दिलाया गया था कि वह इस मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई कर देंगे। अब नगर निगम के द्वारा इस मामले में कुर्की की राशि की 10 प्रतिशत राशि यानी की 22 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराए गए हैं। यह राशि जमा करवाने के साथ ही नगर निगम द्वारा मुआवजा देने के कोर्ट के आदेश को अपील कर चुनौती दी गई है। अपील करने के लिए यह आवश्यक है कि जितनी राशि का मुआवजा स्वीकृत किया गया है, उसका 10 प्रतिशत कोर्ट में जमा करवाया जाए। इस नियम का निगम द्वारा पालन करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
कागज पर ही रुक गई जांच
इस मामले में शिकायतकर्ता रविशंकर मिश्रा के मकान को नगर निगम द्वारा बदले की कार्रवाई करते हुए सील भी कर दिया गया था। इस कार्रवाई पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आपत्ति ली थी। उन्होंने महापौर परिषद के तीन सदस्यों की जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को इस पूरे मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इस जांच कमेटी द्वारा जांच का कार्य तो जोर-शोर से शुरू किया गया था, लेकिन यह काम मझधार में ही रुक गया है। कागज पर शुरू हुई जांच कागज पर ही अटक कर रह गई है। इस मामले की जांच के लिए गठित की गई कमेटी में महापौर परिषद के सदस्य निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, राजेश उदावत और नंदकिशोर पहाडिय़ा को लिया गया था।
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