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आईएनएस राजली के 3 किमी के दायरे को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित किया गया


चेन्नई। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस राजली(INS Rajli), अरक्कोनम की परिधि से तीन किलोमीटर के दायरे (Radius) में आने वाले क्षेत्र को ‘नो फ्लाई जोन’ (No Fly Zone) घोषित किया है। व्यक्तियों और नागरिक एजेंसियों को बिना किसी पूर्व अनुमति के इन क्षेत्रों के भीतर किसी भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तुओं – ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) को उड़ाने से प्रतिबंधित किया गया है।



‘नो फ्लाई जोन’ के भीतर इन उड़ने वाली वस्तुओं के संचालकों पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत शुल्क लगाया जाएगा।
एक बयान में कहा गया, “आईएनएस राजली ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) सहित किसी भी गैर-पारंपरिक हवाई वस्तु को नष्ट या जब्त कर लेगा।”
बयान के अनुसार, किसी भी ऑपरेटर या नागरिक/सरकारी एजेंसी द्वारा ड्रोन के उपयोग की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है।

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