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ITR दाखिल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) यानी एसेसमेंट ईयर 2022-23 (AY23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की तारीख (ITR Filing Deadline) धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है। फिलहाल आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख (ITR Filing Deadline) 31 जुलाई है।

अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं तो देय तिथि यानि आगे तक बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) भर सकते हैं, हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की नियत समय-सीमा खत्‍म होने के बाद करदाताओं (Taxpayer) के पास बिलेटेड आईटीआर भरने का मौका रहता है।



साल 2021 के बजट में टैक्स भरने के दो विकल्प मुहैया कराए गए थे। पुराना और नया टैक्स स्लैब (Old and New Tax Slab). टैक्सपेयर्स अपनी टैक्स देनदारी के हिसाब से दोनों में से किसी एक टैक्स स्लैब का चुनाव कर सकते हैं। क्लीयर के संस्थापक एवं सीईओ अर्चित गुप्ता का कहना है कि नया टैक्स स्लैब दो मायनों में पुराने स्लैब से अलग है. पहला…इसमें कम दर के साथ अधिक स्लैब हैं. दूसरा…नई व्यवस्था अपनाने पर करीब 70 तरह की छूट और कटौती का लाभ नहीं मिलेगा, जो पुराने टैक्स स्लैब में मिलता है।

 

कौन सा बेहतर…पुराना या नया टैक्स स्लैब

टैक्सपेयर्स को अपनी आय पर सभी तरह की छूट और कटौती का लाभ उठाने के बाद लागू सामान्य दरों पर टैक्स देनदारी की गणना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पुराने स्लैब के तहत नौकरीपेशा व्यक्ति एलटीए, एचआरए, स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए 50,000 रुपये की छूट का दावा कर सकता है. इसके अलावा, व्यक्तिगत करदाता हाउसिंल लोन के ब्याज और एनपीएस योगदान आदि पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकता है. इसके अलावा, करदाता को नए टैक्स स्लैब के अनुसार अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी की गणना चाहिए. इन दोनों की तुलना कर अपने लिए बेहतर टैक्स स्लैब का चुनाव कर सकते हैं।

नए स्लैब में इन्हें मिलेगा फायदा

नई टैक्स व्यवस्था में सबसे अधिक टैक्स सालाना 15 लाख रुपये और उससे अधिक की कमाई पर लगता है. यह व्यवस्था उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है, जो कम छूट और कटौती क्लेम करते हैं. जो लोग ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं और जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए जरूरी निवेश किया है, उन्हें इस व्यवस्था से बहुत लाभ नहीं होगा. जो लोग नए स्लैब की दरों को अपनाना चाहते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C, 80D, हाउसिंग लोन, एनपीएस जैसी तमाम छूट को छोड़ना होगा.

 

30 से कम उम्र के लिए नया सिस्टम ठीक

टैक्सपेयर्स की उम्र अगर 30 साल से कम है तो उनके लिए नया टैक्स स्लैब चुनना ही बेहतर होगा. लेकिन इससे ज्यादा उम्र के लोग पुराने सिस्टम में ही बने रहें तो बेहतर होगा. 10 लाख रुपये से कम कमाने वाले लोगों के लिए नया सिस्टम बेहतर हो सकता है. इससे ज्यादा इनकम वालों के लिए पुराने सिस्टम में ही बने रहना ठीक होगा. अगर होम लोन चल रहा है तो होम लोन का रीपेमेंट करना सही रहेगा. ऐसे में डिडक्शन का फायदा मिलेगा. जो लोग बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं, उनके लिए पुराने सिस्टम में ही बने रहना ठीक होगा क्योंकि फीस पर टैक्स छूट का फायदा उठाया सकता है.

 

चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

नौकरीपेशा या पेंशनभोगी, जिसका बिजनेस से कोई आय नहीं है तो वह हर साल नई या पुरानी कर व्यवस्था में किसी एक को चुन सकता है.

अगर कमाई का स्रोत कोई बिजनेस है तो नई व्यवस्था चुनने के बाद सिर्फ एक ही बार पुरानी कर व्यवस्था में लौट सकते हैं.

जिनकी सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है तो किसी भी व्यवस्था में उन्हें कर का भुगतान नहीं करना है.

नई व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिक ज्यादा कर छूट नहीं मिलती है. सबके लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये ही है.

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