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कोरोना काल में किस राज्य में क्या है वहां के पर्यटन के नियम, जानिए


नई दिल्ली। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो कंटेनमेंट जोन से बाहर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना लॉकडाउन नहीं लगाएं। फिर भी कुछ राज्यों ने कोविड-19 महामारी की गंभीर परिस्थितियों के मद्देनजर लोगों की आवाजाही पर कुछ पाबंदियां लागू की हैं। वैसे ज्यादातर राज्यों ने ई-पास, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हां, हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की दरकार अब भी है। अगर स्क्रीनिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो स्थानीय नियमों के तहत क्वारेंटीन होना पडे़गा। ऐसे में होटलों की बुकिंग भी कड़ी शर्तों के साथ हो रही है। इसलिए, अगर आपने भी छुट्टियां मनाने का प्लान किया है तो जिस राज्य में जा रहे हैं, उसके नियमों का पता जरूर कर लें।

जम्मू-कश्मीर
यहां घूमने आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस केंद्रशासित प्रदेश में कोविड-19 ऐंटीजन टेस्ट अनिवार्य है। फ्लाइट या ट्रेन से जम्मू-कश्मीर जाने वालों को 14 दिन का होम क्वारेंटाइन रूल फॉलो करना होगा। वहीं, सड़क मार्ग से पहुंचने वालों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन बिताना होगा।

हिमाचल प्रदेश
राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करने या राज्य में प्रवेश से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जमा कराने का दरकार नहीं। राज्यों के बीच बसों का परिचालन अब भी प्रतिबंधित। किनौर और स्पीति घाटी अक्टूबर के आखिर तक पर्यटन के लिए बंद रहेंगे। पर्यटकों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य। हाइवेज पर आपको खास जगहों पर ही रुकना होगा।

उत्तराखंड
राज्य से बाहर के पर्यटकों को www.smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और दो दिनों के अनिवार्य ठहराव की दरकार नहीं। कोरोना हॉटस्पॉट से आए पर्यटकों को 14 दिनों का क्वारेंटीन जिनमें पहला सात दिन सरकारी क्वारेंटीन केंद्र में और आखिरी सात दिन घर पर बिताने का प्रावधान है। बजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को पूरे 14 दिन होम क्वारेंटीन में रहने की अनुमति। सभी बॉर्डर चेकपॉइंट्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और जिला बस स्टैंडों पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य। अगर कोविड-19 के लक्षण मिले तो ऐंटीजन टेस्ट होगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उचित SOP लागू होगी। आरोग्य सेतु ऐप, मास्क और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन जरूरी।

उत्तर प्रदेश
दूसरे राज्यों के पर्यटकों का हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और फिर 14 दिन का क्वारेंटीन। अगर सात दिन के अंदर राज्य से बाहर होंगे तो क्वारेंटीन नहीं होना होगा।

राजस्थान
राज्य में किसी के भी प्रवेश की अनुमति। 11 जिलों में धारा 144 लागू है। इसके तहत, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा, बिकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों में एक साथ पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। कैब, बस, ऑटोरिक्शा आदि सभी वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश की अनुमति, लेकिन यात्रियों की संख्या निर्धारित।

गुजरात
अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। क्वारेंटीन में नहीं रखा जाएगा। अहमदाबाद और सूरत में 50% जबकि दूसरे इलाकों में 60% कपैसिटी के साथ बसें आ-जा सकती हैं।

​गोवा
ई-पास, कोविड-19 निगेटिवर रिपोर्ट, क्वारेंटीन और जांच की जरूरत नहीं। बार खुले हैं जहां नियमों का पालन कर शराब परोसे जा रहे हैं। बीच पर बने आरामगाह और कसीनो अब भी बंद हैं।

केरल
कोविड-19 जाग्रता पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर एंट्री पास लेने की व्यवस्था। रजिस्ट्री नहीं हो पाए तो बॉर्डर क्रॉसिंग पर नाम और अन्य जानकारियां पोर्टल में फीड की जाएंगी। विदेश से आने वालों और राज्य में सात दिनों से ज्यादा रहने वालों को 14 दिनों की होम क्वारेंटीन।

कर्नाटक
बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए क्वारेंटीन की अनीवार्यता नहीं। सेवा सिंधु पोर्टल पर रजिस्ट्री की दरकार भी नहीं।

झारखंड
दूसरे राज्यों से बसों के प्रवेश की अनुमति नहीं। होटल, लॉज, रेस्त्रां खुल गए। www.jharkhandtravel.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। 14 दिनों का होम क्वारेंटीन जरूरी।

प. बंगाल
फ्लाइट को राज्य में आने की अनुमति नहीं। सिर्फ स्पेशल ट्रेनों से ही जा सकते हैं। अरुणाचल, असम, मेघालय, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश – रैपिड ऐंटीजन टेस्ट होगा और कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 14 दिनों का होम या इंस्टिट्यूशनल क्वारेंटीन होगा। राज्य के अंदर घूमने-फिरने पर कोई रोक नहीं।

असम
राज्य के अंदर घूमने-फिरने या दूसरे राज्य से प्रवेश पर पाबंदी नहीं। दूसरे राज्य जाकर 96 घंटे के अंदर लौटे तो ऐंटीजन टेस्ट होगा। कोविड पॉजिटिव पाए गए तो 10 दिनों की क्वारेंटीन होगा। नेगेटिव पाए जाने पर स्वाब टेस्ट होगा और फिर आखिरी टेस्ट रिजल्ट आने तक आइसोलेशन में रहना होगा।

सिक्किम
होटल, होमस्टे और पर्यटन संबंधी दूसरी सेवाएं 10 अक्टूबर से शुरू होंगी। होटल और होमस्टे के लिए बुकिंग 27 सितंबर से शुरू। प. बंगाल से लगी सीमा 1 अक्टूबर से खुल जाएगी।

मेघालय
सभी सीमा बंद हैं, दूसरे राज्य के पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं। नवंबर तक पाबंदियां रह सकती हैं। राज्य का कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से लौट रहा है तो उसका ऐंटीजन टेस्ट होगा। नेगेटिव मिले तो 10 दिन होम क्वारेंटीन और पॉजिटिव पाए गए तो कोविड फसिलिटी में भेजे जाएंगे।

​महाराष्ट्र
दूसरे राज्य से जाने की अनुमति नहीं। होटल और लॉज 100% कपैसिटी से ऑपरेट हो रहे हैं। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर पाबंदी नहीं।

छत्तीसगढ़
ई-पास की दर दरकार नहीं। दूसरे राज्य के लोगों के लिए 14 दिनों का क्वारेंटीन अनिवार्य। रायपुर समेत अन्य शहरी क्षेत्रों और कुछ जिले कंटेनमेंट जोन हैं।

​मिजोरम
दूसरे राज्य के लोग वैरेंग्ते, बैराबी और कान्हमुन के जरिए ही प्रवेश कर सकते हैं। सोमवार, गुरुवार और शनिवार को ही पैसेंजर फ्लाइट्स को अनुमति। हर दिन रात 8.30 से सुबह 4.30 बजे तक कर्फ्यू लागू।

​आंध्र प्रदेश
तेलंगाना और कर्नाटक से जाने वालों के लिए 14 दिनों का होम क्वारेंटीन। और कोई पाबंदी नहीं।

तमिलनाडु
ट्रेन, फ्लाइट या सड़क, किसी भी रास्ते से जाने पर ई-पास जरूरी। कोडेइकेनाल, नीलगीरी और येरकौद जाने चाहते हैं तो डीएम से ई-पास लेना होगा। नियमों के साथ क्लब, होटल, रेजॉर्ट खुले हैं।

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