नई दिल्ली। डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का नाम- विवाद से विश्वास- है। अब इस योजना में टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के मुताबिक इस योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। यह तीसरा मौका है जब योजना के तहत भुगतान की समयसीमा बढ़ायी गयी है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘विवाद से विश्वास योजना के तहत मामलों के निपटान को इच्छुक करदाताओं को आगे और राहत देने के लिये इरादे से, सरकार ने बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है। हालांकि, यह भुगतान केवल की गई घोषणा के संदर्भ में किया जा सकेगा।’’
वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा, ‘‘यह योजना टैक्सपेयर्स के लाभ और उनकी सुविधा के लिये है क्योंकि वे इसके जरिये तुंरत विवादों का समाधान कर सकते हैं। उन्हें इससे मुकदमे की लागत बचेगी। साथ ही जुर्माना, ब्याज और अभियोजन से भी उन्हें राहत मिलेगी और मौद्रिक लाभ होगा।’’
बता दें कि विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च, 2020 को प्रभाव में आई। इससे पहले, टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिये योजना के तहत घोषणा करने और भुगतान की समयसीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गयी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया था। पहले घोषणा और भुगतान दोनों 31 दिसंबर, 2020 तक किये जाने की जरूरत थी।
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