नई दिल्ली। यदि आपने आकलन वर्ष 2020-21 का अपना आयकर रिटर्न (ITR Return) अभी तक दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए 31 मार्च, 2021 रिटर्न फाइल (ITR Return File) करने की अंतिम तिथि (Last date) है।
आयकर विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आकलन वर्ष 2020-21 के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 है, जो आपके लिए अंतिम अवसर है। इसलिए अपना आयकर रिटर्न 31 मार्च तक अवश्य दाखिल कर दें। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित या विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है। यदि आपने 31 मार्च के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया तो आपको 10,000 रुपये तक लेट फाइन देना पड़ सकता है। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है, तो आपको केवल 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 की आयकर रिटर्न करने की समय- सीमा 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है, जिसमें कर-संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, कर रिटर्न दाखिल करने के लिए निवेश की समय-सीमा और कर छूट प्राप्त करना शामिल है। (एजेंसी, हि.स.)
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